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शराब बेचने वाले अलर्ट रहें, एक्साइज नियमों की अनदेखी हुई तो रद्द हो सकता है लाइसेंस

Mon, 26 Nov 2018 04:01 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 26 Nov 2018 04:01 PM IST
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Chandigarh Excise Department Circular to sold Liquor
liquor shop
रेट से कम, बिल न देने और बिना होलोग्राम शराब बेचने वालों पर चंडीगढ़ का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। कम पेनल्टी के कारण अकसर दुकानदार इसको नजरअंदाज कर देते हैं। अब डिपार्टमेंट ऐसे केसों में अधिक जुर्माना लगा सकता है। विभाग लाइसेंस सस्पेंड तक कर सकता है।
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एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके पोपली ने बताया कि अनियमितताओं को लेकर विभाग गंभीर है। एक दफा जुर्माने के बाद अगर कोई फिर से वही कार्य करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीते रोज अनियमितताओं की शिकायत पर विभाग की ओर से छह ठेकों पर रेड की गई थी। इसको लेकर सोमवार को हियरिंग और पेनल्टी की कार्रवाई विभाग की ओर से की जाएगी।
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आरके पोपली ने बताया कि ठेकों पर बिना होलोग्राम शराब बेचने, शराब की बिक्री के दौरान कस्टमर्स को बिल इश्यू न करने, एक्सपायर डेट की शराब बेचने जैसी शिकायतों पर विभाग कड़ा एक्शन लेगा। अब इनमें प्रत्येक वायलेशन के लिए 1-1 लाख रुपये के करीब पेनल्टी लगाई जाएगी। इन ठेका मालिकों को चेतावनी भी दी जाएगी कि अगर भविष्य में उनके खिलाफ कोई शिकायत मिली तो उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
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विभाग ने एक्साइज नियमों की वायलेशन को लेकर हाल ही में जितनी भी रेड की हैं उनमें एक पैग के साथ एक फ्री देने का मामला भी सामने आया है, जो एक्साइज नियमों के खिलाफ है।
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