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Chandigarh: एनडीपीएस एक्ट में बनूड़ के युवक को 10 साल की कैद, कोर्ट ने कहा-नशे से ज्यादा खतरनाक तस्कर

Sun, 08 Jan 2023 09:17 AM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 08 Jan 2023 09:17 AM IST
सार

सेक्टर-39 थाना पुलिस ने दिलदार सिंह के खिलाफ 19 जून 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। दोषी के पास से कई नशीले इंजेक्शन मिले। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था।

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Chandigarh district court sentenced drug smuggler under NDPS Act
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चंडीगढ़ जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी मोहाली जिले के बनूड़ के रहने वाले दिलदार सिंह (23) को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अगर दोषी की ओर से जुर्माने की राशि नहीं भरी गई तो एक साल की सजा और काटनी होगी।  
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अदालत ने की टिप्पणी
एडिशनल सेशन जज राजीव के बेरी ने दोषी को सजा सुनाते हुए अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा- देश के लिए नशे से ज्यादा खतरा नशा तस्करों से है। ये युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं। नशा हमारे समाज में आज उस दीमक की तरह है, जो धीरे-धीरे हरे-भरे पेड़ को खोखला कर गिरा देता है। यही नशा तस्कर कर रहे हैं। ये युवाओं को नशे में झोंककर उनका भविष्य, घर और जिंदगी खोखली कर रहे हैं।
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यह है मामला
सेक्टर-39 थाना पुलिस ने दिलदार सिंह के खिलाफ 19 जून 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक पीसीआर की टीम गश्त कर रही थी। रात के करीब 11.05 बजे सेक्टर-39/40, 55/56 की डी रोड से सेक्टर-56 की तरफ एक युवक आता दिखाई दिया। शक के आधार पर पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से कई नशीले इंजेक्शन मिले। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था।
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