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Chandigarh: जीबीपी को लौटानी होगी प्लॉट की राशि 1.60 करोड़, उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश
Fri, 04 Nov 2022 01:48 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 01:48 AM IST
सार
शिकायतकर्ता ने बताया कि कॉमर्शियल जगह खरीदने के लिए जीरकपुर के सिंघपुरा में जीबीपी सेंट्रम में कॉमर्शियल जगह खरीदने के लिए 6 नवंबर 2019 को दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ। इस यूनिट का पजेशन 31 दिसंबर 2022 तक दिया जाना था।
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स (जीबीपी) प्राइवेट लिमिटेड को 1.60 करोड़ नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक लाख रुपये मुआवजा, 35 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।
शिकायतकर्ता अतर सिंह निवासी गांव रतौली जिला यमुनानगर हरियाणा ने सेक्टर-34 चंडीगढ़ स्थित गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट ऑफिस, एमडी सतीश गुप्ता के अलावा डायरेक्टर सतीश गुप्ता, रमन गुप्ता, अनुपम गुप्ता और अजय कुमार के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। दूसरे पक्ष की ओर से आयोग में पक्ष न रखने पर उपभोक्ता आयोग ने एकतरफा करार दिया है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि कॉमर्शियल जगह खरीदने के लिए जीरकपुर के सिंघपुरा में जीबीपी सेंट्रम में कॉमर्शियल जगह खरीदने के लिए 6 नवंबर 2019 को दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ। इस यूनिट का पजेशन 31 दिसंबर 2022 तक दिया जाना था। शिकायतकर्ता के संज्ञान में आया है कि इस विचाराधीन परियोजना को छोड़ दिया गया है। कंपनी के निदेशक फरार हैं और देश छोड़कर चले गए हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं इसलिए शिकायतकर्ता ने भुगतान की गई राशि 1 करोड़ 60 लाख रुपये वापस करने की मांग की है।
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शिकायतकर्ता अतर सिंह निवासी गांव रतौली जिला यमुनानगर हरियाणा ने सेक्टर-34 चंडीगढ़ स्थित गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट ऑफिस, एमडी सतीश गुप्ता के अलावा डायरेक्टर सतीश गुप्ता, रमन गुप्ता, अनुपम गुप्ता और अजय कुमार के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। दूसरे पक्ष की ओर से आयोग में पक्ष न रखने पर उपभोक्ता आयोग ने एकतरफा करार दिया है।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि कॉमर्शियल जगह खरीदने के लिए जीरकपुर के सिंघपुरा में जीबीपी सेंट्रम में कॉमर्शियल जगह खरीदने के लिए 6 नवंबर 2019 को दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ। इस यूनिट का पजेशन 31 दिसंबर 2022 तक दिया जाना था। शिकायतकर्ता के संज्ञान में आया है कि इस विचाराधीन परियोजना को छोड़ दिया गया है। कंपनी के निदेशक फरार हैं और देश छोड़कर चले गए हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं इसलिए शिकायतकर्ता ने भुगतान की गई राशि 1 करोड़ 60 लाख रुपये वापस करने की मांग की है।
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