फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Chandigarh court sentence parents to five years in jail for killing child

Chandigarh News: 24 दिन की बच्ची के हत्यारे माता-पिता को पांच साल की कैद, कोर्ट ने कहा- नहीं कर सकते क्षमा

Wed, 11 Jan 2023 08:57 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 11 Jan 2023 08:57 PM IST
सार

वारदात 14 अगस्त 2018 को दंपती के आपसी झगड़े के बीच हुई थी। बाद में दोनों ने बच्ची के शव को दफना दिया लेकिन पुलिस को चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत की जानकारी मिली थी।

विज्ञापन
Chandigarh court sentence parents to five years in jail for killing child
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

जमीन पर पटक कर 24 दिन की बच्ची की हत्या करने के दोषी माता-पिता को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सजा देते हुए कहा कि जिस उम्र में बच्ची को मां-बाप का स्नेह और दुलार मिलना चाहिए था उस उम्र में दोनों ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ऐसे गंभीर कृत्य के लिए दोषियों को क्षमा नहीं किया जा सकता। 

विज्ञापन


रामदरबार फेज-1 निवासी विशाल और पूजा ने चार साल पहले 24 दिन की अपनी बेटी की जमीन पर पटककर हत्या कर दी थी। धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत केस दर्ज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। केस की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह कर रहे थे। सजा सुनाते समय दोषियों की पारिवारिक स्थिति और जिम्मेदारियों को देखते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दोनों का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसलिए उन्हें पांच-पांच साल की सजा दी जाती है।
विज्ञापन


पोस्टमार्टम से खुला था मौत का राज
वारदात 14 अगस्त 2018 को दंपती के आपसी झगड़े के बीच हुई थी। बाद में दोनों ने बच्ची के शव को दफना दिया लेकिन पुलिस को चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत की जानकारी मिली थी। इसके बाद एसडीएम ने दफनाई गई बच्ची के शव को निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बच्ची की अप्राकृतिक मौत हुई थी। एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने का केस दर्ज किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed