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बीमा कंपनी को महंगा पड़ा मेडिक्लेम न देना
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 13 Feb 2016 10:55 AM IST
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हेल्थ पॉलिसी लेने के बाद भी बीमा क्लेम ने देने पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 35 हजार 910 रुपये बीमा क्लेम के अलावा 25 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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आदेश की प्रति मिलने के एक महीने के अंदर निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के प्रजाइडिंग मेंबर सुरजीत कौर और सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने दिया है।
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शिकायतकर्ता नवीन कुमार सिंगला निवासी सेक्टर-46 डी ने सेक्टर-34 ए स्थित मेसर्स स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। सिंगला ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने उक्त बीमा कंपनी से 12 अप्रैल 2014 को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी।
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इसका एक वर्ष के लिए 15 अप्रैल 2015 से 14 अप्रैल 2016 तक के लिए रिन्यूअल कराया। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उक्त बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दो लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति का लाभ था। शिकायतकर्ता का बाइक से 22 मई 2015 को एक्सीडेंट हो गया।
उन्हें जीएमसीएच सेक्टर-32 में दाखिल कराया गया। बाद में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ स्थित एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के बाद उन्होंने मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन किया जिसे बीमा कंपनी ने रद्द कर दिया।