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Chandigarh News: चंडीगढ़ क्लब को आखिरी मौका, डीसी तय करेंगे कब होगी कार्रवाई
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चंडीगढ़ क्लब को आखिरी मौका, डीसी तय करेंगे कब होगी कार्रवाई
निर्माण उल्लंघनों पर चार हफ्ते की मोहलत खत्म, एसडीएम ने प्रशासन के संपदा विभाग को जारी किया आदेश
5 एकड़ सरकारी जमीन पर भी हो चुका है अवैध कब्जा, 8.5 एकड़ में फैले क्लब में 32 अवैध निर्माण चिह्नित
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। सेक्टर-एक के चंडीगढ़ क्लब में हुए निर्माण उल्लंघनों (वॉयलेशन) को लेकर प्रशासन के संपदा विभाग ने अब ध्वस्तीकरण अभियान के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार क्लब प्रबंधन को उल्लंघनों को हटाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया था लेकिन निर्धारित समय में कुछ पक्के अवैध ढांचे नहीं हटाए गए।
इस पर इलाका एसडीएम ने अब संपदा विभाग को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। हालांकि, इससे पहले डीसी-कम-एस्टेट ऑफिसर निशांत कुमार यादव ने क्लब प्रबंधन को आखिरी सुनवाई में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। इस सुनवाई के बाद ही अवैध निर्माण गिराने की तारीख तय कर अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे।
इससे पहले भी संपदा विभाग ने क्लब से सटी पांच एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जे पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की थी। वहां बनाए गए गैरकानूनी शेड और किचन को प्रशासन ने गिरा दिया था। अब कार्रवाई क्लब परिसर के भीतर हुए निर्माण उल्लंघनों पर केंद्रित होगी।
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संपदा विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 एकड़ में फैले क्लब परिसर के अंदर और बाहरी हिस्से में कुल 32 ढांचे ऐसे हैं जो बिल्डिंग उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। क्लब प्रबंधन ने इनमें से कुछ अस्थायी निर्माण खुद हटा दिए हैं लेकिन कई स्थायी निर्माण अब भी खड़े हैं। इन पर प्रशासन अब कार्रवाई करने जा रहा है।
बिना उल्लंघन हटाए नहीं मिलेगी नई लीज डीड
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी निर्माण उल्लंघन हटाए नहीं जाते तब तक क्लब की नई लीज डीड लागू नहीं की जाएगी। दरअसल, क्लब की पुरानी लीज साल 2022 में समाप्त हो चुकी है। अब नई लीज से पहले क्लब को अपने सभी उल्लंघन हटाने और संशोधित नक्शा बिल्डिंग ब्रांच व एसडीओ को जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर नक्शा नियमों के अनुरूप पाया गया तभी प्रशासन नई लीज डीड पर हस्ताक्षर करेगा।
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निर्माण उल्लंघनों पर चार हफ्ते की मोहलत खत्म, एसडीएम ने प्रशासन के संपदा विभाग को जारी किया आदेश
5 एकड़ सरकारी जमीन पर भी हो चुका है अवैध कब्जा, 8.5 एकड़ में फैले क्लब में 32 अवैध निर्माण चिह्नित
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। सेक्टर-एक के चंडीगढ़ क्लब में हुए निर्माण उल्लंघनों (वॉयलेशन) को लेकर प्रशासन के संपदा विभाग ने अब ध्वस्तीकरण अभियान के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार क्लब प्रबंधन को उल्लंघनों को हटाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया था लेकिन निर्धारित समय में कुछ पक्के अवैध ढांचे नहीं हटाए गए।
इस पर इलाका एसडीएम ने अब संपदा विभाग को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। हालांकि, इससे पहले डीसी-कम-एस्टेट ऑफिसर निशांत कुमार यादव ने क्लब प्रबंधन को आखिरी सुनवाई में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। इस सुनवाई के बाद ही अवैध निर्माण गिराने की तारीख तय कर अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे।
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इससे पहले भी संपदा विभाग ने क्लब से सटी पांच एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जे पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की थी। वहां बनाए गए गैरकानूनी शेड और किचन को प्रशासन ने गिरा दिया था। अब कार्रवाई क्लब परिसर के भीतर हुए निर्माण उल्लंघनों पर केंद्रित होगी।
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संपदा विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 एकड़ में फैले क्लब परिसर के अंदर और बाहरी हिस्से में कुल 32 ढांचे ऐसे हैं जो बिल्डिंग उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। क्लब प्रबंधन ने इनमें से कुछ अस्थायी निर्माण खुद हटा दिए हैं लेकिन कई स्थायी निर्माण अब भी खड़े हैं। इन पर प्रशासन अब कार्रवाई करने जा रहा है।
बिना उल्लंघन हटाए नहीं मिलेगी नई लीज डीड
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी निर्माण उल्लंघन हटाए नहीं जाते तब तक क्लब की नई लीज डीड लागू नहीं की जाएगी। दरअसल, क्लब की पुरानी लीज साल 2022 में समाप्त हो चुकी है। अब नई लीज से पहले क्लब को अपने सभी उल्लंघन हटाने और संशोधित नक्शा बिल्डिंग ब्रांच व एसडीओ को जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर नक्शा नियमों के अनुरूप पाया गया तभी प्रशासन नई लीज डीड पर हस्ताक्षर करेगा।