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Chandigarh: चंडीगढ़ को मिली बड़ी सफलता, काउंसिलर नियुक्त कर एक साल में 700 वैवाहिक विवादों का किया निपटारा

Mon, 08 Jan 2024 11:52 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 08 Jan 2024 11:52 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को प्रत्येक जिले में तीन काउंसिलर नियुक्त करने का आदेश दिया। अदालत का कहना है कि अगर थाने पर ही दंपती की काउंसलिंग सही से हो जाती है तो अदालतों पर ऐसी मामलों का बोझ घटेगा।  

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Chandigarh administration settled 700 marital disputes in a year
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : iStock

विस्तार

वैवाहिक विवाद से जुड़ी 700 आपराधिक शिकायतों का एक साल में काउंसिलर के माध्यम से निपटारा करने में चंडीगढ़ प्रशासन की बड़ी सफलता को देखते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक जिले में तीन काउंसिलर की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि अगर थाने के स्तर पर ही वैवाहिक मामलों में इन आपराधिक शिकायतों का निपटारा हो जाएगा तो अदालतों पर बोझ घटेगा। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ लीगल सर्विस अथॉरिटी के सौंपे गए आंकड़ों पर गए संज्ञान का निपटारा कर दिया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से वैवाहिक विवादों के निपटारे के लिए काउंसिलरों की नियुक्ति की थी। इन काउंसिलरों ने एक साल की अवधि में 700 मामलों का निपटारा कर दिया।
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हाईकोर्ट ने इसको लेकर संज्ञान लेते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। हरियाणा व पंजाब दोनों सरकारों की ओर से नोटिस स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट ने अब दोनों राज्यों को आदेश दिया है कि हर जिले में अनुबंध के आधार पर तीन काउंसिलर नियुक्त किए जाएं। इन काउंसिलरों को वैवाहिक विवाद से जुड़ी आपराधिक शिकायतों का निपटारा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए और हाईकोर्ट में आदेश का पालन करते हुए इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। इन निर्देश के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में लिए गए संज्ञान का निपटारा कर दिया।

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