{"_id":"574de8bf4f1c1bd24c10a3b7","slug":"challenge-in-court-of-election-of-executive-members-of-chandigarh-club","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ क्लब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के चुनाव को कोर्ट में चुनौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़ क्लब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के चुनाव को कोर्ट में चुनौती
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 01 Jun 2016 01:41 AM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़ ओपन हैंड
- फोटो : file photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मार्च में हुए चंडीगढ़ क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चुनाव को जिला अदालत में चुनौती दी गई है। चंडीगढ़ क्लब और इसके आठ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स व अन्य के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर कर कहा गया है कि चुनाव गैरकानूनी तरीके से हुए हैं।
विज्ञापन
संबंधित याचिका चंद्र मोहन मुंजाल, कैप्टन जीएस घुमन, बलजीत सिंह सैणी, राजेश चौधरी, राजेश सचदेवा, डॉ. एसके पुनिया, हरीश गुप्ता, पवन गौकालने, गगन कोहली की ओर से दायर की गई है। उन्होंने चंडीगढ़ क्लब, रिटर्निंग ऑफिसर नीरज चौधरी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अपनीश शर्मा, आब्जर्वर अजय जग्गा व एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में अनुराग चोपड़ा, करण नंदा, नितिन गोयल, अनुराग अग्रवाल, सूरजमुखी शर्मा, विशाल शर्मा, हितेश पुरी और अमन कश्यप को पार्टी बनाया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया गया, साथ ही निष्पक्ष भी नहीं हुआ।
विज्ञापन
इस आधार पर उन्होंने अपील की है कि चंडीगढ़ क्लब को आदेश दिया जाए कि कोर्ट के प्रतिनिधि की निगरानी में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के सभी प्रतिभागियों के वोटों की दोबारा गिनती करवाई जाए। या फिर चंडीगढ़ क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के चुनाव दोबारा कराए जाएं। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि चंडीगढ़ क्लब को आदेश दिए जाएं कि वोटर लिस्ट, काउंटिंग शीट्स, बैलेट पेपर्स और चुनाव से जुड़े अन्य रिकार्ड नष्ट न कर सकें। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चंडीगढ़ क्लब समेत पार्टी बनाए गए अन्य सदस्यों को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
विज्ञापन
नियमों के तहत चुनाव नहीं करवाए गए
याचिका में कहा गया है कि चंडीगढ़ क्लब के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत चुनाव नहीं करवाए गए। वहीं, क्लब के रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और आब्जर्वर ने नियमों का ख्याल नहीं रखा है, जो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए बाध्य थे। याचिकाकर्ताओं की मांग के बावजूद उन्हें वोट डालने के लिए योग्य मेंबर्स की लिस्ट नहीं दिखाई गई। 7 मार्च को जारी लिस्ट में याचिकाकर्ताओं के नाम उन 450 सदस्यों वाली लिस्ट में थे ही नहीं। उन्होंने इसकी शिकायत की लेकिन इस पर उन्हें कोई राहत नहीं दी गई।