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साइबर कैफे, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए सरकारी फरमान
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Tue, 07 Jul 2015 02:35 PM IST
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पंचकूला के होटल, साइबर कैफे और रेस्टोरेंट में आने वालों पर नजर रखने के लिए पंचकूला पुलिस ने जिले के सभी साइबर कैफे, रेस्टोरेंट और होटलों में सीसीटीवी कैमरे आवश्यक कर दिए हैं।
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डीसीपी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि परिसर में आने वालों का पूरा रिकार्ड मेंटेन किया जाना चाहिए और छह माह तक इसे सहेजकर रखना होगा। यह आदेश 26 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।
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डीसीपी अनिल धवन ने कहा कि जिला में विभिन्न वाणिज्यिक स्थलों और दुकानों पर बड़ी मात्रा में साइबर कैफे हैं। इनको प्रयोग में लाने के लिए लोग बड़ी मात्रा में आते हैं। इन पर नेटवर्क सेवाएं प्राप्त करते हैं। इनमें ईमेल सुविधा होती है।
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साइबर कैफे मालिक को अपने संस्थान में आने वाले हर व्यक्ति की पहचान के लिए रजिस्टर लगाना होगा, जिसमें आगंतुक का नाम, पता, टेलीफोन इत्यादि तो लिखेंगे ही साथ-साथ उनके परिचय पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो क्रेडिट कार्ड इत्यादि की प्रति भी पहचान के लिए रिकार्ड में कम से कम 6 महीने के लिए रखनी होगी और अपने संस्थान में सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए।
आदेशों में इन स्थानों के मालिको को हिदायत दी गई है कि वे प्रतिदिन आने वाले उपभोक्ताओं की डिटेल सीसीटीएनएस सिटीजन पोर्टल सॉफ्टवेयर पर दे। साइबर कैफे पर कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो साइबर कैफे का मालिक उसके आगमन की सूचना तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा पुलिस चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 100, 0172-2582100 पर दें।
उन्होंने कहा कि आगंतुक द्वारा प्रयोग में लाए गए विशेष कंप्यूटर पर किए गए काम का रिकार्ड रखना होगा। इन आदेशों का पालन न करने वाले साइबर कैफे मालिकों के विरूद्घ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।