फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   CBI registers case against SAD leader and family in Bank fraud case

27.12 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की कार्रवाई, शिअद नेता और परिवार पर केस दर्ज

Sat, 18 Jul 2020 12:56 AM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sat, 18 Jul 2020 12:56 AM IST
विज्ञापन
CBI registers case against SAD leader and family in Bank fraud case
सीबीआई (फाइल फोटो)

सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 27.12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में शिअद नेता व नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन हरिन्द्रजीत सिंह समरा, उसके 17 परिजनों, हिस्सेदारों और दो बैंक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ धारा 420, 406, 409, 120बी और भ्रष्टाचार रोकू एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

विज्ञापन


केस में समरा के परिवार की छह महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जबकि दो बैंक अधिकारियों को बैंक हिदायतों व शर्तों की अनदेखी करने के आरोप में नामजद किया गया है। जानकारी के अनुसार शिअद नेता हरिन्द्रजीत सिंह समरा व उनके परिवार ने पीएनबी की फरीदकोट ब्रांच के साथ 27.12 करोड़ की धोखाधड़ी जुलाई 2018 में लंबी (मुक्तसर) में स्थापित एक नई राइस मिल के नाम पर की। 
विज्ञापन


इस मिल के नाम पर बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों में शामिल हरिन्द्रजीत सिंह समरा, उनके बेटे राजवीर सिंह, पत्नी भूपिंदर कौर, बेटा सुखवीर सिंह व अन्य परिजनों हरमिंदर सिंह, शबदीप कौर, करनैल सिंह, बिपनपाल सिंह, अमनवीर कौर, परमिंदर कौर, जगजीत कौर, निंदरपाल कौर के अलावा उनके हिस्सेदार फर्मों समरा को-ऑनर्ज व स्टार एग्री लिमिटेड मुंबई को भी बतौर आरोपी नामजद किया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


शिकायत के अनुसार जब बैंक के सीनियर मैनेजर ने लंबी स्थित अमृता फूड यूनिट को चेक किया गया तो वहां से अनाज गायब मिला जिसे बैंक के पास गिरवी दिखाकर कर्ज लिया गया था। बैंक का आरोप है कि आरोपियों ने बैंक के फंड को दूसरे परिजनों के खातों में तबदील कर लिया। जुलाई 2018 के दौरान फरीदकोट पुलिस ने भी पनसप विभाग की शिकायत पर उक्त परिवार की एक राइल मिल से 7.45 करोड़ के मूल्य की धान की 1.03 लाख बोरियां खुर्दबुर्द करने के मामले में सुखबीर सिंह समरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। पनसप का आरोप था कि राइस मिल के मालिक मलकीत सिंह ने सुखबीर सिंह समरा की मिलीभगत के साथ विभाग के साथ धोखाधड़ी की है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed