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Chandigarh News: पंजाब रोडवेज के कर्मियों को रिश्वतकांड में कल फैसला सुनाएगी सीबीआई कोर्ट
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चंडीगढ़। मई 2017 में सीबीआई की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए पंजाब रोडवेज के दो कर्मचारियों को 12 मार्च को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट में सभी पक्षों की गवाही पूरी हो गई है।
सीबीआई कोर्ट ने पंजाब परिवहन विभाग के कर्मचारी सरवन कुमार भाटिया और दमनदीप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय किए थे। सरवन कुमार भाटिया विभाग में सहायक थे, जबकि दमनदीप सिंह अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे। सीबीआई ने नयागांव निवासी कमल कुमार की शिकायत पर 5 मई 2017 को मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरवन कुमार भाटिया ने 16 हजार रुपये की फीस और प्रतिदिन 50 रुपये विलंब शुल्क का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरवन भाटिया से अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए अतिरिक्त शुल्क न लेने का आग्रह किया। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी को 18,300 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने दावा किया कि भाटिया आवेदकों से नकद में शुल्क लेने का हकदार नहीं था। आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं और सरवन का काम ऑनलाइन भुगतान की रसीद के साथ आवेदक की फाइल को आगे बढ़ाना था
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सीबीआई कोर्ट ने पंजाब परिवहन विभाग के कर्मचारी सरवन कुमार भाटिया और दमनदीप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय किए थे। सरवन कुमार भाटिया विभाग में सहायक थे, जबकि दमनदीप सिंह अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे। सीबीआई ने नयागांव निवासी कमल कुमार की शिकायत पर 5 मई 2017 को मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरवन कुमार भाटिया ने 16 हजार रुपये की फीस और प्रतिदिन 50 रुपये विलंब शुल्क का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरवन भाटिया से अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए अतिरिक्त शुल्क न लेने का आग्रह किया। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी को 18,300 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने दावा किया कि भाटिया आवेदकों से नकद में शुल्क लेने का हकदार नहीं था। आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं और सरवन का काम ऑनलाइन भुगतान की रसीद के साथ आवेदक की फाइल को आगे बढ़ाना था
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