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Chandigarh News: जज नोटकांड में सीबीआई अदालत जल्द सुना सकती है फैसला

Sun, 17 Nov 2024 02:48 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 17 Nov 2024 02:48 AM IST
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CBI court may soon give verdict in judge note scandal
चंडीगढ़। 16 साल पुराने चर्चित जज नोटकांड में सीबीआई अदालत जल्द फैसला सुना सकती है। इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका पर फैसला आने के बाद सीबीआई अदालत की ओर से फैसला सुनाने पर लगी स्टे हट गई है। शनिवार को इस मामले में सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई पर आरोपी पक्ष और सीबीआई के बीच बहस होगी। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
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बता दें कि पंचकूला के एक प्लॉट के केस में एकतरफा फैसला देने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की जज निर्मल यादव के नाम पर 15 लाख रुपये की रिश्वत ली गई थी। नाम की गलती के चलते महाधिवक्ता संजीव बंसल का मुंशी प्रकाश राम यह पैसे हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की कोठी पर लेकर चला गया था। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में हाईकोर्ट की जस्टिस निर्मल यादव समेत पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल, बिल्डर राजीव गुप्ता, दिल्ली के बिजनेसमैन रविंदर सिंह भसीन और निर्मल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था लेकिन बाद में मामला सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया था। इस मामले में सीबीआई अदालत में दोनों पक्षों के बयान दर्ज होने के साथ ट्रायल पूरा हो चुका है लेकिन बीच में यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया था और इस मामले में सीबीआई अदालत को हाईकोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं होने तक फैसला देने पर रोक लगा दी गई थी।
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इस मामले में अदालत ने आरोपी जस्टिस निर्मल यादव को अदालत में पेश होने पर पूर्णता रोक लगा रखी है और नामजद आरोपी संजीव बंसल की पहले ही मौत हो चुकी है। इस मामले में आरोपी राजीव गुप्ता ने विदेश जाने के लिए परमिशन मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था लेकिन आरोपी ने विदेश यात्रा पर जाने के लिए अब तारीख बदलने का आवेदन किया था। आरोपी अब नवंबर के बजाय 15 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक विदेश यात्रा करना चाहता है लेकिन अभी इस पर अभी फैसला आने बाकी है। वहीं, इस मामले में सीबीआई की जांच टीम कुछ गवाहों की फिर से गवाही करवाना चाहती है लेकिन अदालत इसके लिए पहले ही इन्कार कर चुकी है। ऐसे में अब आदेश आने के बाद सीबीआई की जांच टीम फिर से हाईकोर्ट में भी जा सकती है।
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