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शराब के शौकीनों को नई सुविधा: पंजाब के ठेकों पर कर सकेंगे कैशलेस भुगतान, रसीद भी मिलेगी

Fri, 14 Oct 2022 09:21 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 14 Oct 2022 09:21 PM IST
सार

पंजाब सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब जल्द ही पंजाब के सभी शराब ठेकों पीओएस मशीनों से लेनदेन होगा। इन ट्रांजक्शन मशीनों पर क्यूआर कोड से भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी पुष्टि की है।

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Cashless payment facility will be available on liquor contracts of Punjab
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

अब पंजाब के सरकारी शराब ठेकों में कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। चंडीगढ़ की तर्ज पर पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है। अभी तक अधिकांश शराब की दुकानों पर कैश से ही लेनदेन किया जाता है। इसके अलावा ठेकों पर किसी तरह की रसीद भी ग्राहकों को नहीं मिलती। यही वजह है कि शराब ठेकों पर अधिक वसूली जैसी श्कियतें सामने आती हैं।

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पंजाब सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब जल्द ही पंजाब के सभी शराब ठेकों पीओएस मशीनों से लेनदेन होगा। इन ट्रांजक्शन मशीनों पर क्यूआर कोड से भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में सभी ठेके पर पीओएस मशीन लगाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य ग्राहकों को शराब की खरीद पर रसीद मुहैया कराने का है।
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उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में जहां प्रदेश को उम्मीद से बढ़कर राजस्व प्राप्त हुआ है, वहीं ग्राहकों की सुविधा और शराब की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को शराब की खरीद पर लुटने नहीं दिया जाएगा। शराब की कीमतों पर नियंत्रण रखना सरकार की जिम्मेदारी है। 
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हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी प्रणाली को और उदार बनाया गया है और पंजाब मीडियम लिकर (पीएमएल), आईएमएफएल, आईएफएल और बीयर के लिए न्यूनतम परचून बिक्री कीमत को नई आबकारी नीति में शामिल किया गया है।

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