{"_id":"651910e5e4dbc4eb3b05916d","slug":"case-registered-against-mother-and-son-on-court-orders-in-charkhi-dadri-2023-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri: बैंक से 49.79 लाख रुपये का मां-बेटे ने लिया लोन, बाद में 1.09 करोड़ में किया दुकान का सौदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri: बैंक से 49.79 लाख रुपये का मां-बेटे ने लिया लोन, बाद में 1.09 करोड़ में किया दुकान का सौदा
Sun, 01 Oct 2023 11:57 AM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
Published by: ajay kumar
Updated Sun, 01 Oct 2023 11:57 AM IST
सार
कोर्ट में याचिका दायर कर शहर निवासी कुलभूषण ने बताया कि रोहतक रोड निवासी एक मां-बेटे से उनकी दुकान 1.09 करोड़ में खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा 27 जून 2022 को हुआ था और उसी दिन उसने महिला को उसके बेटे की मौजूदगी में 27 लाख रुपये दिए थे।
विज्ञापन
थाना चरखी दादरी।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चरखी दादरी में एक मां-बेटा ने बैंक से 49.79 लाख का लोन लेने के बाद अपनी दुकान को 1.09 करोड़ में किसी व्यक्ति को बेचने का सौदा कर लिया। इतना ही नहीं उन्होंने 27 लाख रुपये एडवांस भी ले लिया और इसके बाद लोन का हवाला देकर दुकान बेचने से इंकार कर दिया। रुपये एडवांस देने वाले शख्स ने कोर्ट का सहारा लिया और अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
विज्ञापन
कोर्ट में याचिका दायर कर शहर निवासी कुलभूषण ने बताया कि रोहतक रोड निवासी एक मां-बेटे से उनकी दुकान 1.09 करोड़ में खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा 27 जून 2022 को हुआ था और उसी दिन उसने महिला को उसके बेटे की मौजूदगी में 27 लाख रुपये दिए थे। बाकी बची 82 लाख की रशि रजिस्ट्री के बाद देनी थी लेकिन उससे पहले ही वे मुकर गए।
विज्ञापन
कुलभूषण के अनुसार उक्त महिला तय समय पर रजिस्ट्री करवाने नहीं आई। इसके बाद उनकी ओर से किए गए दावे का जवाब महिला ने कोर्ट में दिया। जवाब में उसने बताया कि उनकी संपत्ति पर 49.79 लाख का लोन है और इसके चलते वो दुकान नहीं बेच सकते। कुलभूषण के अनुसार एडवांस लेते समय उन्होंने उसे लोन की बात तक नहीं बताई और जालसाजी कर 27 लाख रुपये ऐंठे। अब एसीजेएम रामअवतार पारीक की कोर्ट ने सिटी थाना प्रभारी को मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने धारा 406, 420 व 34 के तहत आरोपी मां-बेटे पर केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन