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बुजुर्ग मां को घर से निकाला, दो बेटों पर हुआ केस दर्ज
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली(पंजाब)
Updated Thu, 28 Sep 2017 01:07 AM IST
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बुजुर्ग मां की देखभाल नहीं करने के वाले दो बेटों पर जज के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। महिला का एक बेटा सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है, जबकि दूसरा कनाडा में सेटल है। बेटों की पहचान कंवलजीत सिंह और मनदीप सिंह के रूप में है। पुलिस ने आरोपियों पर मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट-2007 की धारा-24 के तहत के तहत केस दर्ज किया है। जिले में यह अपनी तरह का पहला मामला है।
जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग महिला पंजाब सचिवालय चंडीगढ़ से रिटायर है। उसका फेज-1 में 205 नंबर मकान है। महिला के दो बेटे हैं। जिसमें एक मोहाली व दूसरा विदेश में सेटल है। लेकिन दोनों अपनी मां को साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी मां को घर से पांच साल पहले निकाला दिया था। बुजुर्ग मां फेज-1 के गुरुद्वारे में रहकर अपनी जीवन गुजार रही थी।
ऐसे सामने आया मामला
चार सितंबर को महिला को डीसी के आदेश पर प्रभ आसरा केंद्र में पहुंचाया गया। जैसे ही महिला को वहां पहुंचाने की खबर प्रकाशित हुई तो पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने डीएलएसए मोहाली को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा था।
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जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग महिला पंजाब सचिवालय चंडीगढ़ से रिटायर है। उसका फेज-1 में 205 नंबर मकान है। महिला के दो बेटे हैं। जिसमें एक मोहाली व दूसरा विदेश में सेटल है। लेकिन दोनों अपनी मां को साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी मां को घर से पांच साल पहले निकाला दिया था। बुजुर्ग मां फेज-1 के गुरुद्वारे में रहकर अपनी जीवन गुजार रही थी।
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ऐसे सामने आया मामला
चार सितंबर को महिला को डीसी के आदेश पर प्रभ आसरा केंद्र में पहुंचाया गया। जैसे ही महिला को वहां पहुंचाने की खबर प्रकाशित हुई तो पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने डीएलएसए मोहाली को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा था।
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इस एक्ट में क्या है सजा का प्रावधान
गिरफ्तार
- फोटो : DEMO Pic
महिला को पहुंचाया अस्पताल
डीएलएसए मोहाली की चेयरपर्सन कम जिला सेशन अर्चना पुरी की अगुवाई वाली टीम ने बुजुर्ग महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहां से डॉक्टरों ने उसे सेक्टर-66 स्थित पुनर्वास केंद्र में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद फिर से महिला को सेक्टर-66 में पेश किया।
बुजुर्ग महिला की संपत्ति बेचने पर लगाई रोक
इस मामले में बुुजुर्ग को हक की लड़ाई डीएलएसए की तरफ से लड़ी जा रही है। डीएलएसए को इस मामले में एसडीएम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसके बाद महिला के नाम वाली प्रॉपर्टी को बेचने या ट्रांसफर करने या बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं, अब डीएलएसए द्वारा बुजुर्ग महिला के लिए इंतजाम किया जा रहा है।
इस एक्ट में क्या है सजा का प्रावधान
मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट-2007 की धारा-24 के तहत आरोपी बेटों को तीन साल की सजा व पांच हजार जुर्माने का प्रावधान है।
डीएलएसए मोहाली की चेयरपर्सन कम जिला सेशन अर्चना पुरी की अगुवाई वाली टीम ने बुजुर्ग महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहां से डॉक्टरों ने उसे सेक्टर-66 स्थित पुनर्वास केंद्र में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद फिर से महिला को सेक्टर-66 में पेश किया।
बुजुर्ग महिला की संपत्ति बेचने पर लगाई रोक
इस मामले में बुुजुर्ग को हक की लड़ाई डीएलएसए की तरफ से लड़ी जा रही है। डीएलएसए को इस मामले में एसडीएम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसके बाद महिला के नाम वाली प्रॉपर्टी को बेचने या ट्रांसफर करने या बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं, अब डीएलएसए द्वारा बुजुर्ग महिला के लिए इंतजाम किया जा रहा है।
इस एक्ट में क्या है सजा का प्रावधान
मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट-2007 की धारा-24 के तहत आरोपी बेटों को तीन साल की सजा व पांच हजार जुर्माने का प्रावधान है।