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जोड़े ने मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने पूछा किसने कराई शादी, पंडित की बढ़ीं मुश्किलें, जानें पूरा मामला
Tue, 03 Nov 2020 12:18 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 03 Nov 2020 12:18 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : social media
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विवाह की न्यूनतम आयु से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना हरियाणा के हिसार के एक पंडित को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट के आदेश पर 20 वर्षीय लड़के का 18 वर्ष की लड़की से प्रेम विवाह करवाने वाले पंडित पर पुलिस ने बाल विवाह निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है। यह जानकारी हिसार के एसपी ने हाईकोर्ट को दी है।
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प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान पता चला कि लड़की की आयु विवाह योग्य है लेकिन लड़के की आयु अभी 20 वर्ष ही है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस विवाह को वैध कैसे माना जा सकता है, जब लड़के की आयु विवाह योग्य ही नहीं है। यह विवाह बाल विवाह कानून का उल्लंघन है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि यह विवाह कैसे करवाया जा सकता था और किस पंडित ने उनकी शादी करवाई है। पंडित के खिलाफ बाल विवाह निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने हिसार के एसपी को पंडित के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन करते हुए एसपी ने बताया कि पंडित के खिलाफ हिसार के सदर थाने में 25 अक्तूबर को बाल विवाह निरोधक कानून की धारा-10 के तहत केस दर्ज किया गया है। लड़की के परिवार ने इस लड़के के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण का मामला भी दर्ज करवाया है।
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