तबीयत खराब है तो इस हेल्पलाइन पर करें कॉल
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अगर आपकी तबीयत खराब है या आप खुद को बीमार फील कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। पंजाब सरकार की इस हेल्पलाइन पर आप फोन कर किसी भी समय किसी भी बीमारी के प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
104 नॉन इमरजेंसी हेल्थ हेल्पलाइन का शुभारंभ शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किया। सीएम ने खुद हेल्पलाइन पर फोन कर जानकारी ली। उन्होंने आम आदमी बन कर पैरा मेडिकल स्टाफ से हेल्पलाइन के कामकाज के बारे में पूछा।
बाद में उन्होंने ऑपरेटर को अपनी पहचान बताई और हेल्पलाइन की सफलता के लिए शुभकामना दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह हेल्पलाइन लोगों के लिए सहायता केंद्र के तौर पर काम करेगी।
अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी में मिलेगी सलाह
बादल ने सेहत अफसरों को हिदायत दी कि इस काम में गैर सरकारी संस्थाओं और विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जाएं। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस हेल्पलाइन पर बीमारियों के प्राथमिक इलाज के बारे में परामर्श दिया जाएगा।
हेल्पलाइन में तैनात डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ कॉल सुनने के बाद तय करेंगे कि सलाह आम जरूरत केलिए मांगी गई है या आपात स्थिति है। आपात स्थिति में 108 एंबुलेंस का प्रयोग करने को कहेंगे।
साथ ही नजदीकी सेहत केंद्र की जानकारी देंगे। हेल्पलाइन पर चिकित्सा संस्थाओं की डिक्शनरी होगी। कॉलर को अस्पतालों, दवाई की दुकानों, टेस्ट सेंटर, डॉक्टरों व क्लीनिक के बारे में जानकारी दी जाएगी।
लोग हिंदी, पंजाबी व अंग्रेजी में बात कर सकेंगे। हेल्पलाइन गर्भवती महिलाओं का रिकार्डरखेगी और उन्हें समय-समय पर सेहत सुविधाओं व जांच के बारे में अवगत कराएगी।
वहीं, सेहत मुलाजिमों, एएनएम व आशा वर्करों को बताएगी कि समस्या आने पर क्या करना चाहिए। इस मौके सेहतमंत्री सुरजीत ज्याणी, पीएचएससी के एमडी हुसन लाल समेत कई अफसर मौजूद थे।
इनके बारे में ली जा सकेगी सलाह
लोगों को ऐलोपैथी के साथ होम्योपैथी व आयुर्वेदिक पद्धति केबारे में भी सलाह दी जाएगी। इसके अलावा शराब, सिगरेट, नशों और कैंसर जैसे गंभीर रोगों के लिए सलाह भी हेल्पलाइन शुरू करेगी। हेल्पलाइन पर परिवार भलाई, नवजात शिशु की देखभाल, एड्स-एचआईवी, कुष्ठ रोग के संबंध में भी परामर्श दिया जाएगा।
शिकायत भी की जा सकेगी
इस हेल्पलाइन पर सरकारी चिकित्सा केंद्रों, सेवाओं केसंबंध में शिकायत भी की जा सकेगी। वहीं, पीएनडीटी, एमटीपी फूड व ड्रग्स, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के संबंध में शिकायत दर्ज हो सकेंगी। जननी सुरक्षा योजना के नियम जाने जा सकेंगे, अगर कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो बताया जा सकेगा।