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Chandigarh News: बिल्डर ने नहीं दिया फ्लैट पर कब्जा, लौटानी होगी रकम

Tue, 20 Aug 2024 05:57 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Aug 2024 05:57 AM IST
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Builder did not give possession of the flat, will have to return the amount
चंडीगढ़। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राशि लेने के बावजूद फ्लैट पर कब्जा न देने के मामले में रॉयल एम्पायर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। आयोग ने फ्लैट की राशि लौटाने के अलावा मानसिक उत्पीड़न के लिए 75 हजार व मुकदमा खर्च के 35 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
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सेक्टर-12, पंचकूला निवासी अनिल कुमार ने आयोग में दी शिकायत में बताया कि साल 2013 में पीर मुछल्ला, जीरकपुर में रॉयल एम्पायर प्रोजेक्ट में 1800 वर्ग फीट सुपर एरिया का फ्लैट लेने के लिए डील की थी। अगस्त 2013 में 25 हजार रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया था। एग्रीमेंट के अनुसार कुल राशि 50 लाख 25 हजार रुपये जमा करनी थी। शिकायतकर्ता ने पूरी राशि समय सीमा के अंदर भुगतान कर दी। इसके बावजूद फ्लैट का पजेशन नहीं दिया गया। आयोग ने सुनवाई रॉयल एम्पायर को 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ पूरी राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। वहीं, मानसिक उत्पीड़न के लिए 75 हजार व मुकदमा खर्च 35 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
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