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ब्रिटेन ने शहीद ऊधम सिंह की वस्तुएं लौटाने से किया इंकार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 18 Jun 2016 11:13 AM IST
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शहीद ऊधम सिंह
- फोटो : फाइल फोटो
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ब्रिटेन सरकार ने शहीद ऊधम सिंह के सामान रिवाल्वर, कोबलर चाकू व डायरी भारत को वापस लौटाने से इंकार कर दिया है। यह जानकारी केंद्र सरकार के केंद्रीय जनसंपर्क अधिकारी की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के तहत दी गई है। सूचना के आधार पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार को शहीद ऊधम सिंह की वस्तुओं ब्रिटेन से लाए जाने के लिए निर्देश देने की मांग की जाएगी।
करणवीर शंटी थम्मन को आरटीआई के अधीन मिली उक्त जानकारी में कहा गया है कि ब्रिटेन में ऊधम सिंह के खिलाफ चलाए गए हत्या के केस में उनकी रिवाल्वर, कोबलर चाकू, डायरी और अन्य वस्तुओं को बतौर सबूत वहां की अदालत में पेश किया गया था। ब्रिटेन न्यायपालिका के नियमानुसार जो वस्तुओं केस प्रापर्टी के रूप में पेश की जाती हैं, वह ब्रिटेन सरकार की संपत्ति हो जाती हैं और उन्हें किसी को भी वापस नहीं किया जाता।
शहीद ऊधम सिंह ने अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर से बदला लेने के लिए उसे ब्रिटेन जाकर मार डाला था। बाद में ब्रिटेन में उन पर मुकदमा चला जिसमें जनरल डायर की हत्या में इस्तेमाल हथियारों के सबूत के तौर पर पेश किया गया था। केंद्र सरकार से आरटीआई के तहत मिली जानकारी को एडवोकेट एचसी अरोड़ा और करणवीर शंटी थम्मन हाईकोर्ट में जनहित याचिका के रूप में पेश कर रहे हैं।
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उनका कहना है कि शहीद ऊधम सिंह से जुड़ी सभी वस्तुएं भारतवासियों के लिए अत्यंत महत्व की हैं। पंजाब सरकार भी इन वस्तुओं को भारत लाने का मुद्दा उठा चुकी है। जनहित याचिका के जरिए मांग की जा रही है कि हाईकोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे कि वह शहीद के जुड़ी वस्तुओं को भारत लाए।
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करणवीर शंटी थम्मन को आरटीआई के अधीन मिली उक्त जानकारी में कहा गया है कि ब्रिटेन में ऊधम सिंह के खिलाफ चलाए गए हत्या के केस में उनकी रिवाल्वर, कोबलर चाकू, डायरी और अन्य वस्तुओं को बतौर सबूत वहां की अदालत में पेश किया गया था। ब्रिटेन न्यायपालिका के नियमानुसार जो वस्तुओं केस प्रापर्टी के रूप में पेश की जाती हैं, वह ब्रिटेन सरकार की संपत्ति हो जाती हैं और उन्हें किसी को भी वापस नहीं किया जाता।
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शहीद ऊधम सिंह ने अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर से बदला लेने के लिए उसे ब्रिटेन जाकर मार डाला था। बाद में ब्रिटेन में उन पर मुकदमा चला जिसमें जनरल डायर की हत्या में इस्तेमाल हथियारों के सबूत के तौर पर पेश किया गया था। केंद्र सरकार से आरटीआई के तहत मिली जानकारी को एडवोकेट एचसी अरोड़ा और करणवीर शंटी थम्मन हाईकोर्ट में जनहित याचिका के रूप में पेश कर रहे हैं।
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उनका कहना है कि शहीद ऊधम सिंह से जुड़ी सभी वस्तुएं भारतवासियों के लिए अत्यंत महत्व की हैं। पंजाब सरकार भी इन वस्तुओं को भारत लाने का मुद्दा उठा चुकी है। जनहित याचिका के जरिए मांग की जा रही है कि हाईकोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे कि वह शहीद के जुड़ी वस्तुओं को भारत लाए।