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रिलीज होगी अनुपम खेर की ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’, फैसले से पहले वापिस ली गई याचिका
Thu, 10 Jan 2019 01:51 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 10 Jan 2019 01:51 PM IST
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the accidental prime minister
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पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर आधारित फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी के बेटे फिरोजपुर निवासी अनुमित सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका बुधवार को याचिकाकर्ता ने वापस ले ली।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे देखते हुए वह अपनी याचिका वापस लेना चाहता है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।
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याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे देखते हुए वह अपनी याचिका वापस लेना चाहता है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।
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याचिका में यह आरोप लगाया गया
बता दें कि पंजाब के एक कांग्रेसी नेता के बेटे द्वारा यह याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह फिल्म एक व्यक्ति विशेष और प्रधानमंत्री कार्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए बनाई गई है। याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया था।
याचिका में कहा गया था कि बोर्ड द्वारा व्यक्ति विशेष पर बनी किसी भी फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने से पहले यह जांचना अनिवार्य होना चाहिए कि फिल्म में संबंधित व्यक्ति विशेष के निजी जीवन का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा और यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि जिस व्यक्ति विशेष के बारे में फिल्म बनाई गईं है, उस व्यक्ति से भी पूछा जाए कि उसे फिल्म पर कोई आपत्ति तो नहीं है।
उल्लेखनीय है कि फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 11 जनवरी को देशभर में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह की भूमिका निभाई है। पंजाब सरकार ने पहले ही एलान कर दिया है कि पंजाब में इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
याचिका में कहा गया था कि बोर्ड द्वारा व्यक्ति विशेष पर बनी किसी भी फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने से पहले यह जांचना अनिवार्य होना चाहिए कि फिल्म में संबंधित व्यक्ति विशेष के निजी जीवन का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा और यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि जिस व्यक्ति विशेष के बारे में फिल्म बनाई गईं है, उस व्यक्ति से भी पूछा जाए कि उसे फिल्म पर कोई आपत्ति तो नहीं है।
उल्लेखनीय है कि फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 11 जनवरी को देशभर में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह की भूमिका निभाई है। पंजाब सरकार ने पहले ही एलान कर दिया है कि पंजाब में इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।