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High Court News: भारत भूषण आशु को हाईकोर्ट से झटका, नियमित जमानत से किया इन्कार
Mon, 17 Oct 2022 09:17 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 17 Oct 2022 09:17 PM IST
सार
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में हुए करोड़ों के ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले के मामले में विजिलेंस ने भारत भूषण आशु के खिलाफ 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में नियमित जमानत की मांग ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। टेंडर घोटाले में उनके खिलाफ 22 सितंबर को एक और एफआईआर दर्ज हुई।
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पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को टेंडर अलॉटमेंट घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को नियमित जमानत देने से इन्कार कर दिया। साथ ही, 22 सितंबर को लुधियाना में दर्ज एफआईआर को रद्द करने को दाखिल याचिका पर सुनवाई की तारीख नौ नवंबर तय कर दी है।
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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में हुए करोड़ों के ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले के मामले में विजिलेंस ने भारत भूषण आशु के खिलाफ 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में नियमित जमानत की मांग ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। टेंडर घोटाले में उनके खिलाफ 22 सितंबर को एक और एफआईआर दर्ज हुई।
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आशु ने दूसरी याचिका दाखिल करते हुए इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। याची ने कहा कि पहले ही जिस मामले में उनके खिलाफ एफआईआई दर्ज है, उसमें दूसरी एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है। यह सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस याचिका पर हाईकोर्ट अब नौ नवंबर को सुनवाई करेगा।
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