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Chandigarh News: बिक्रम मजीठिया को रिमांड मामले में नहीं मिली राहत

Thu, 03 Jul 2025 08:26 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 08:26 PM IST
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Bikram Majithia did not get relief in remand case
-हाईकोर्ट ने रिमांड का नया आदेश सौंपने का आदेश दिया, सुनवाई आज
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए दाखिल याचिका पर वीरवार को उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई।
वीरवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने मजीठिया के वकील को ताजा रिमांड आदेश पेश करने के लिए एक दिन का समय दे दिया। हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मजीठिया ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की साजिश है, जिसे मौजूदा सरकार की ओर से उन्हें बदनाम और परेशान करने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया।
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उन्होंने इसे राजनीतिक बदला और उत्पीड़न बताया। मजीठिया ने कहा कि 25 जून को मोहाली स्थित विजिलेंस ब्यूरो थाने में दर्ज एफआईआर न केवल अवैध है, बल्कि उसी दिन सुबह उनके आवास से की गई गिरफ्तारी भी तय कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सुबह 9:00 से 11:20 बजे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 11:20 बजे दिखाई गई। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) और बीएनएसएस की धारा 187 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी की ओर से दायर की गई रिमांड अर्जी में कोई ठोस या तात्कालिक गिरफ्तारी का कारण नहीं है।
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