फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Big relief to three AAP ministers from the High Court

Punjab: आप के तीन मंत्रियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तरनतारन में दर्ज एफआईआर में मिली अग्रिम जमानत

Wed, 07 Dec 2022 11:34 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 07 Dec 2022 11:34 PM IST
सार

हाईकोर्ट को बताया गया कि वे सुनवाई पर पेश हो चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में नियमित तौर पर शामिल होने का आदेश दिया है। 

विज्ञापन
Big relief to three AAP ministers from the High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत हेयर और हरभजन सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ तरनतारन में अगस्त 2020 में दर्ज की गई एफआईआर में अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा था।

विज्ञापन


लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत हेयर व विधायक हरभजन सिंह के खिलाफ 20 अगस्त 2020 तरनतारन के सदर थाने में आईपीसी की धारा-188, 269, 341, 342, 270, 283, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-51 बी और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा-8 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी लेकिन एक सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के चलते ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। 
विज्ञापन


इसी मामले में लालजीत सिंह, गुरमीत हेयर व विधायक हरभजन सिंह ने सीनियर एडवोकेट सुमित गोयल के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उस दिन एक महत्वपूर्ण बैठक के कारण वे पेश नहीं हो पाए थे। ट्रायल कोर्ट जब भी बुलाए वह सुनवाई पर पेश हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग पर जमानत रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें सुनवाई में पेश होने के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट को बताया गया कि वे सुनवाई पर पेश हो चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में नियमित तौर पर शामिल होने का आदेश दिया है। 

हाईकोर्ट को बताया गया कि वे सुनवाई पर पेश हो चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में नियमित तौर पर शामिल होने का आदेश दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed