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कश्मीरी पंडितों को बड़ी राहत: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्लॉट के ड्रा में नाम शामिल करने का दिया आदेश
Wed, 06 Apr 2022 01:18 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 06 Apr 2022 01:18 AM IST
सार
कश्मीरी पंडितों ने कहा कि छह अप्रैल को होने वाले ड्रॉ के लिए पहले उनका नाम शामिल किया गया था लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को कश्मीरी पंडितों का नाम ड्रॉ में शामिल करने का आदेश दिया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कश्मीरी पंडितों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बहादुरगढ़ में प्लॉटों के छह अप्रैल को होने वाले ड्रॉ में उनका नाम शामिल करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को सलाह दी है कि ऐेसे मामलों में प्लॉट आवंटन को लेकर नीति बनाने पर सरकार विचार करे। कश्मीरी पंडित एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि मोती लाल खारू समेत अन्य कश्मीरी पंडितों ने बिगड़ते हालात में 1989-90 के बीच कश्मीर को छोड़ने का फैसला लिया था।
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कश्मीर को छोड़कर जब वह हरियाणा के बहादुरगढ़ आए तो अपनी जमा पूंजी से 200-300 गज के प्लॉट खरीदे। इसके बाद 1995 में हरियाणा सरकार ने कश्मीरी पंडितों की खरीदी हुई 10 एकड़ जमीन का जनहित के नाम पर अधिग्रहण करने का फैसला लिया था। कश्मीरी पंडित एसोसिएशन के निवेदन के बाद सरकार ने उन्हें सेक्टर दो में भूमि देने का निर्णय लिया।
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याची ने बताया कि इस भूमि का मालिकाना हक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का है और लगभग तीन दशक बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों को अपने हक का इंतजार है। हरियाणा सरकार ने कहा कि प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया के दौरान कुछ आपत्तियां दर्ज की गई थीं और इसके अतिरिक्त कुछ कश्मीरी पंडितों के कोर्ट जाने के चलते मामला लटकता रहा। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि छह अप्रैल को होने वाले ड्रॉ के लिए पहले उनका नाम शामिल किया गया था लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को कश्मीरी पंडितों का नाम ड्रॉ में शामिल करने का आदेश दिया है।
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