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ध्यान दें, एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे तो मिलेगी भारी छूट

Wed, 19 Aug 2015 02:10 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला Updated Wed, 19 Aug 2015 02:10 PM IST
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big discount on submitting property tax in panchkula

तीन वर्षों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त चुकाने वाले रेजिडेंट्स को 31 अगस्त तक इसके भुगतान पर 30 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।

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वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के बकाये का भुगतान करने पर भवन मालिकों के लिए सरकार की ओर से छूट का प्रावधान किया गया है।

निगम आयुक्त जगदीप ढांडा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2015-16 के टैक्स के भुगतान पर भी 10 फीसदी की छूट का प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके।

उन्होंने बताया कि इसके लिए पंचकूला की अलग-अलग बैंकों की शाखाओं को अधिकृत किया गया है, जहां चेक के जरिये प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए जा सकते हैं।

कमिश्नर ने कहा कि बकाये का भुगतान नहीं करने पर संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर बकाये की वसूली की जाएगी।

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