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Ludhiana News: पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

Fri, 09 Sep 2022 07:29 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Fri, 09 Sep 2022 07:29 PM IST
सार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2000 करोड़ों रुपये के ट्रांसपोर्ट घोटाला सामने आने के बाद विजिलेंस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया था। विजिलेंस ने आठ दिन तक आशु को रिमांड पर रखा था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटियाला जेल भेज दिया गया था।

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Big blow to former minister Bharat Bhushan Ashu from court
पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी (फाइल फोटो)

विस्तार

ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में फंसे पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका को लुधियाना अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री आशु के पीए इंद्रजीत सिंह इंदी की अग्रिम जमानत याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि बीते सात सितंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 

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शुक्रवार को अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि आशु का पीए मीनू मल्होत्रा अभी फरार चल रहा है। मीनू पर केस दर्ज है और उसकी कई प्रापर्टी मिली हैं, उसकी जांच चल रही है। जब तक वह गिरफ्तार नहीं होता, तब तक आशु को जमानत नहीं दी जा सकती।
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दूसरी ओर आशु के वकील परोपकार सिंह घुम्मन ने बताया कि भले ही निचली अदालत ने आशु की जमानत नामंजूर कर दी है। वह सारे मामले को देखेंगे। जल्द ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेंगे। उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2000 करोड़ों रुपये के ट्रांसपोर्ट घोटाला सामने आने के बाद विजिलेंस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया था। विजिलेंस ने आठ दिन तक आशु को रिमांड पर रखा था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटियाला जेल भेज दिया गया था।

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