फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Big blow to Chandigarh Municipal Corporation from High Court

Chandigarh News: चंडीगढ़ नगर निगम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, टैक्सी स्टैंड सील करने के आदेश पर रोक

Fri, 29 Sep 2023 01:36 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 29 Sep 2023 01:36 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने प्रशासन व निगम को यह भी आदेश दिया है कि वह मिल कर इस मामले का हल निकालने का प्रयास करें। साथ ही याचिका पर यूटी प्रशासन व नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए 15 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Big blow to Chandigarh Municipal Corporation from High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम को बड़ा झटका देते हुए 33 टैक्सी स्टैंड सील करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही टैक्सी मालिकों की याचिका पर यूटी प्रशासन व नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


टैक्सी मालिक गुरजिंदर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि नगर निगम की रोड विंग ने शहर के 59 टैक्सी स्टैंड में से 33 को सील कर दिया था। कार्रवाई के दौरान शेड में मौजूद उनका सामान बाहर निकाल कर कब्जे में ले लिया था। इसके बाद इन पर बाकायदा नोटिस चिपका दिया गया।
विज्ञापन


इससे पहले निगम ने पिछले माह याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया था। नोटिस में 20 दिन के भीतर किराये की बकाया राशि जमा करने को कहा गया था। नोटिस के बाद कुछ टैक्सी स्टैंड वालों ने अपना किराया जमा भी करवा दिया था। इसके बावजूद प्रशासन ने यह कार्रवाई कर स्टैंड को सील कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी जो सुनवाई के लिए गुरुवार को जस्टिस राजेश भारद्वाज की बेंच के समक्ष पहुंची थी। वकीलों की हड़ताल के चलते कोई वकील इस मामले में पेश नहीं हुआ और याचिकाकर्ताओं ने खुद अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। याची पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सील किए गए सभी टैक्सी स्टैंड को खोलने का और अगले आदेश तक उनके काम में दखल न देने का आदेश दिया है।


कोर्ट ने प्रशासन व निगम को यह भी आदेश दिया है कि वह मिल कर इस मामले का हल निकालने का प्रयास करें। साथ ही याचिका पर यूटी प्रशासन व नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए 15 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed