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पंजाब की पूर्व मंत्री बीबी जागीर कौर के दामाद को दो साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

Fri, 28 Apr 2017 09:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कपूरथला(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, कपूरथला(पंजाब) Updated Fri, 28 Apr 2017 09:40 AM IST
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 bibi jagir kaur's son in law get punished
कमलजीत का फाइल फोटो - फोटो : file photo
भुलत्थ की पूर्व विधायक बीबी जागीर कौर के कथित दामाद कमलजीत सिंह को कपूरथला की अदालत ने दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि मौके पर पांच हजार रुपये जमा करके उसने जमानत ले ली। शिकायतकर्ता करणदीप सिंह निवासी गांव दाऊदपुर ढिलवां ने शिकायत दी थी कि उसने कमलजीत सिंह और उसकी माता बलविंदर कौर निवासी वार्ड नं. सात से कनाडा भेजने के लिए 25 लाख रुपये में सौदा तय किया था। 
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इन लोगों ने उसे भरोसा दिलाया कि कमलजीत का बड़ा भाई कनाडा में पक्का है और उसकी एंबेसी में अच्छी पहचान है। वह उसे कनाडा में पक्का करवा देगा। इसके बाद करणदीप ने फरवरी 2009 में अलग-अलग तिथियों को 20 लाख रुपये और पासपोर्ट दिया, लेकिन मार्च में कमलजीत ने उसे बताया कि एंबेसी में जाली लगवाने के मामले को लेकर कुछ लोग पकड़े गए हैं। इसलिए उल्टा पासपोर्ट वहां से नहीं मिला है। वह रकम वापस कर देगा।
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ये है पूरा मामला

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बीबी जागीर कौर के दामाद को सजा - फोटो : Demo Pic
अप्रैल 2009 को कमलजीत ने अपने पिता दर्शन सिंह के मुख्तयारनामे की चार कनाल जमीन, जिसकी कीमत दस लाख बनती है, करणदीप के नाम कर दी और साढ़े सात लाख रुपये का चेक दे दिया। कमलजीत ने बाकी रकम किस्तों में लौटाने की बात कही, लेकिन वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। इस पर करणदीप ने 15 जुलाई 2011 को एसएसपी को शिकायत दी।

एसएसपी ने डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा। इसमें आरोप सही पाए गए। जिसके आधार पर थाना ढिलवां मे 11 फरलरी 2012 को कमलजीत सिंह और उसकी माता बलविंदर कौर के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।  जेएमआईसी फर्स्ट डिवीजन अंकित ऐरी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को दलीलों को सुनने के बाद कमलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई।

उसकी माता बलविंदर कौर को बरी कर दिया गया। कमलजीत सिंह ने अदालत में कहा कि उसे बीबी जागीर कौर के अपनी बेटी हरप्रीत कौर की हत्या करने का मामला उठाने के कारण झूठे मामले में फंसाया गया है, लेकिन वह इसे अदालत में साबित नहीं कर पाए। कमलजीत सिंह ने मौके पर पांच हजार रुपये की जुर्माना राशि जमा करवाकर जमानत ले ली और उसे अपील करने के लिए एक माह का समय मिल गया है।

बता दें कि यह वहीं कमलजीत सिंह है, जिसने बीबी जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर का पति होने का दावा किया था। हरप्रीत की मौत के मामले बीबी जागीर कौर को सजा भी हुई थी।
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