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प्रिंस मर्डर केसः भोलू का केस जुवेनाइल एक्ट के तहत सुने जाने की अपील
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 01 Aug 2018 09:42 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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मासूम प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी भोलू का केस जुवेनाइल एक्ट के तहत सुनने और सीबीआई का केस पंचकूला सीबीआई कोर्ट में सुने जाने की अपील हाईकोर्ट में पहुंची है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अब हाईकोर्ट भोलू और सीबीआई की अपील पर एक साथ सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक टाल दी है।
याचिका में दावा है कि छात्र अभी नाबालिग है और उसके साथ नाबालिगों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। हालांकि सीबीआई इस मामले में छात्र को बालिग मानती है। सीबीआई ने उसका केस बालिग के तौर पर सुने जाने के लिए निचली कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद ही गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी भोलू की सुनवाई व्यस्क व्यक्ति के तौर पर करने का फैसला सुनाया था।
गुरुग्राम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भोलू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसी बीच सीबीआई ने प्रिंस मर्डर केस को गुरूग्राम से पंचकूला ट्रांसफर की मांग करते हुए याचिका दाखिल कर दी। सीबीआई ने कहा कि हरियाणा की सीबीआई कोर्ट पंचकूला में है और ऐसे में इस मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट पंचकूला में की जाए।
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याचिका में दावा है कि छात्र अभी नाबालिग है और उसके साथ नाबालिगों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। हालांकि सीबीआई इस मामले में छात्र को बालिग मानती है। सीबीआई ने उसका केस बालिग के तौर पर सुने जाने के लिए निचली कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद ही गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी भोलू की सुनवाई व्यस्क व्यक्ति के तौर पर करने का फैसला सुनाया था।
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गुरुग्राम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भोलू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसी बीच सीबीआई ने प्रिंस मर्डर केस को गुरूग्राम से पंचकूला ट्रांसफर की मांग करते हुए याचिका दाखिल कर दी। सीबीआई ने कहा कि हरियाणा की सीबीआई कोर्ट पंचकूला में है और ऐसे में इस मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट पंचकूला में की जाए।
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