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Chandigarh News: बहिबलकलां गोलीकांड केस को चंडीगढ़ अदालत में किया शिफ्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
साल 2015 के बहिबलकलां व कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई और दोनों ही मामलों के चार्जशीट आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। इस दौरान अदालत ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बहिबलकलां गोलीकांड केस को सुनवाई के लिए चंडीगढ़ जिला अदालत में शिफ्ट कर दिया, जबकि कोटकपूरा केस संबंधी उच्च न्यायालय को पत्र लिखा है। कोटकपूरा केस की सुनवाई 29 जुलाई को रखी है।
बहिबलकलां गोलीकांड केस के आरोपी पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा की याचिका पर कुछ दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने इस केस को सुनवाई के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, जिसके आधार पर जिला अदालत ने केस को चंडीगढ़ जिला अदालत भेज दिया, चूंकि उच्च न्यायालय ने साल 2019 में जारी एक अन्य आदेश में दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में जिला अदालत ने उच्च न्यायालय से कोटकपूरा केस की सुनवाई के बारे में नए आदेश देने का आग्रह किया है।
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साल 2015 के बहिबलकलां व कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई और दोनों ही मामलों के चार्जशीट आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। इस दौरान अदालत ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बहिबलकलां गोलीकांड केस को सुनवाई के लिए चंडीगढ़ जिला अदालत में शिफ्ट कर दिया, जबकि कोटकपूरा केस संबंधी उच्च न्यायालय को पत्र लिखा है। कोटकपूरा केस की सुनवाई 29 जुलाई को रखी है।
बहिबलकलां गोलीकांड केस के आरोपी पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा की याचिका पर कुछ दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने इस केस को सुनवाई के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, जिसके आधार पर जिला अदालत ने केस को चंडीगढ़ जिला अदालत भेज दिया, चूंकि उच्च न्यायालय ने साल 2019 में जारी एक अन्य आदेश में दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में जिला अदालत ने उच्च न्यायालय से कोटकपूरा केस की सुनवाई के बारे में नए आदेश देने का आग्रह किया है।
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