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बेअंत सिंह के हत्यारों को छोड़ने के निर्देश

Tue, 18 Feb 2014 03:39 PM IST
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 18 Feb 2014 03:39 PM IST
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Beant Singh's assassins leave instructions from high court

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी दो कैदियों के रिहाई के मामले में केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं।

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कोर्ट ने जारी आदेश के तहत कहा कि इनकी रिहाई प्रीमेच्योर रिलीज पॉलिसी के तहत की जाए।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन को जारी निर्देश में कहा कि छह हफ्ते के भीतर इस मामले का निपटारा किया जाए।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी समशेर सिंह और गुरमिंदर सिंह इस मामले में अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

बावजूद इसके दोनों ही अब तक दोषी बुड़ैल जेल में बंद हैं। दोनों कैदियों ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि प्रीमेच्योर रिलीज पॉलिसी के तहत उनकी रिहाई के निर्देश जारी किए जाएं।

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