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सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो भुगतना होगा ये

Sat, 21 Nov 2015 02:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 21 Nov 2015 02:49 PM IST
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be aware to harm government property in chandigarh

अब सरकारी संपत्ति और सावर्जनिक स्थलों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की सजा एक साल होगी और जुर्माना भी बढ़कर एक हजार की बजाय 50 हजार हो जाएगा।

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यूटी में दिल्ली प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रापर्टी एक्ट लागू कर दिया गया है, अभी तक शहर में वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट आफ प्रापर्टी एक्ट लागू था।
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प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मालूम हो कि इसी के तहत पिछले दिनों छात्र संगठन चुनावों में लगे पोस्टर के तहत नेताओं को नोटिस भेजे गए थे।

इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सरकारी दीवार, पेड, हट, पोल और सरकारी इमारतों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जुर्माने का नोटिस भेजा जाता है।
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जुर्माना अदा न करने पर सजा का भी प्रावधान है। इस समय शहर में कई पीजी और शिक्षण संस्थाओं के भी सरकारी इमारतों पर पोस्टर और बैनर लगे हैं जो कि एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं।

पिछले एक्ट के तहत भी जुर्माना नहीं हुआ है जमा
पिछले एक्ट के तहत नगर निगम की ओर से  छात्र सगठनों और पंजाब युवा कांग्रेस को पोस्टर लगाने पर जुर्माने के नोटिस भेजे गए हैं उसके तहत भी अभी तक किसी ने जुर्माना नहीं जमा करवाया है। इस एक्ट में प्रापर्टी अटैच करने का भी प्रावाधान है।

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