फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Banks will now be able to recover from defaulters

बैंकों को मिली राहत: अब कर सकेंगीं डिफाल्टरों से वसूली, हाईकोर्ट ने आदेश में किया संशोधन

Sat, 21 Aug 2021 12:02 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 21 Aug 2021 12:02 AM IST
सार

बैंक ने अपनी राशि वसूलने के लिए हाईकोर्ट से आदेश में संशोधन की अपील की थी। बैंक ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आम लोगों के लिए राहत साबित हो रहा है, वहीं यह बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बैंकों को डिफाल्टरों से वसूली करने की छूट दे दी है।

विज्ञापन
Banks will now be able to recover from defaulters
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना के प्रकोप के बीच हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों के लिए राहत भरा हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए आफत नहीं बनेगा। हाईकोर्ट ने बैंकों को अब डिफाल्टरों (केवल व्यापारिक संस्थानों) से वसूली की छूट दे दी है और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को भी सुनवाई करने और जुर्माना लगाने की आजादी दी है।

विज्ञापन


कोरोना के चलते पैदा हुई गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था और 28 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि फिलहाल बैंक व वित्तीय संस्थान कर्ज न लौटा पाने वालों की संपत्ति को नीलाम ना करें। इसके बाद इस आदेश को लगातार बढ़ाया गया जो अभी भी प्रभावी है। 
विज्ञापन


आईएफसीआई बैंक और रेरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश मासूम लोगों को बचाने के लिए था लेकिन इसका फायदा डिफाल्टर उठा रहे हैं। इसके चलते बैंक अपने कर्ज की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। बैंक ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस आदेश में संशोधन किया जाए ताकि बैंक दी गई राशि की वसूली कर सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैंक ने कहा कि जहां यह आदेश आम लोगों के लिए राहत साबित हो रहा है वहीं यह बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बैंकों को डिफाल्टरों से वसूली करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी सुनवाई करने और जुर्माना लगाने की आजादी दे दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed