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Hindi News ›   Chandigarh ›   Ban on Wine Selling and Purchasing in Election Days

शराब बेचने और खरीदने वालों के लिए खबर

Sat, 22 Mar 2014 01:10 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 22 Mar 2014 01:10 PM IST
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Ban on Wine Selling and Purchasing in Election Days
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वोटिंग का समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
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पंजाब के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी रमिंदर सिंह ने बताया कि राज्य में 28 अप्रैल को शाम 7 बजे से 30 अप्रैल शाम 7 बजे तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा मतगणना वाले दिन 16 मई को भी ड्राई-डे रहेगा।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान पैसों का दुरुपयोग रोकने के लिए राजनीतिक नेताओं और वीआईपी के वाहनों की स्टेटिक सर्विलेंस टीमों द्वारा जांच की जा सकती है।
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रमिंदर सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने चुनाव अमले की सुरक्षा के नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत चुनाव अमले को पोलिंग बूथों पर ले जाने के लिए ट्रकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा और केवल बसों का प्रयोग होगा।
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इसके साथ ही किसी अंगहीन कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और महिला कर्मचारियों की ड्यूटी कम से कम लगाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि हर पोलिंग पार्टी को एक मेडिकल किट देने के साथ-साथ हर पोलिंग बूथ पर एक नोडल अफसर की नियुक्ति की जाएगी।
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