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Chandigarh News: एमडीसी सेक्टर-2 के 900 प्लॉट खरीदने और बेचने पर रोक
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पंचकूला। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक पीआईएल के चलते एचएसवीपी ने एमडीसी सेक्टर-2 सुखना लेक के साथ लगते करीब 900 प्लॉटों पर कोई भी ट्रांजेक्शन करने पर रोक लगा दी गई है। करीब 30 साल पहले खरीदे गए प्लॉटों को अब उनके मालिक बेच नहीं सकेंगे। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी मानव मलिक ने यह आदेश जारी किए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पंजाब और हरियाणा राज्यों के क्षेत्रों में पड़ने वाले सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से कम से कम 1 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने पर प्रतिबंध है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है। उसी के चलते पंचकूला में सुखना झील के आस-पास के करीब 900 प्लॉटों को खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से लगा दिया गया है।
परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम भी नहीं हो सकेंगे प्लॉट
खरीद और बिक्री के साथ-साथ एचएसवीपी ने ट्रांसफर परमिशन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, फिजीकल पजेशन सर्टीफिकेट, कन्वेंस डीड और ऑक्यूपेशन सर्टीफिकेट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी अपने मकान को स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। इस रोक से करीब 900 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
बाकी सेक्टरों में प्लॉटों की नीलामी पर रोक लगाने की मांग
एमडीसी सेक्टर-2 निवासी हेमंत किंगर ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहरलाल को पत्र लिखकर एमडीसी के बाकी सेक्टरों में एचएसवीपी की ओर से की जा रही प्लॉटों की नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। किंगर ने पत्र में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आता है तो उनके प्लॉट फंस जाएंगे। अगर एचएसवीपी सेक्टर के सभी प्लॉटों को नीलाम कर देगा तो उन्हें प्लॉट कहां दिए जाएंगे।
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वर्जन...
एक केस के आधार पर निर्धारित दूरी में सुखना झील के साथ लगते प्लॉटों को बेचने और खरीदने पर रोक लगाई गई है। आगामी फैसला होने तक यथास्थिति रहेगी। - मानव मलिक, संपदा अधिकारी पंचकूला, एचएसवीपी
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परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम भी नहीं हो सकेंगे प्लॉट
खरीद और बिक्री के साथ-साथ एचएसवीपी ने ट्रांसफर परमिशन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, फिजीकल पजेशन सर्टीफिकेट, कन्वेंस डीड और ऑक्यूपेशन सर्टीफिकेट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी अपने मकान को स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। इस रोक से करीब 900 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
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बाकी सेक्टरों में प्लॉटों की नीलामी पर रोक लगाने की मांग
एमडीसी सेक्टर-2 निवासी हेमंत किंगर ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहरलाल को पत्र लिखकर एमडीसी के बाकी सेक्टरों में एचएसवीपी की ओर से की जा रही प्लॉटों की नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। किंगर ने पत्र में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आता है तो उनके प्लॉट फंस जाएंगे। अगर एचएसवीपी सेक्टर के सभी प्लॉटों को नीलाम कर देगा तो उन्हें प्लॉट कहां दिए जाएंगे।
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एक केस के आधार पर निर्धारित दूरी में सुखना झील के साथ लगते प्लॉटों को बेचने और खरीदने पर रोक लगाई गई है। आगामी फैसला होने तक यथास्थिति रहेगी। - मानव मलिक, संपदा अधिकारी पंचकूला, एचएसवीपी