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लापरवाही से वाहन चलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंजूर

Fri, 29 May 2020 02:03 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 29 May 2020 02:03 AM IST
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Bail plea in the case of murder by reckless driving
चंडीगढ़। जिला अदालत ने लापरवाही से वाहन चला कर हत्या करने के मामले में आरोपी करण की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। मामला 25 मई 2020 का है। सेक्टर 44 निवासी सोनू की शिकायत पर सेक्टर 34 थाना पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सोनू ने पुलिस को बताया कि वह प्राइवेट काम करता है। 24 मई की रात को उसके पेट में अचानक दर्द हो गया। वह दवाई लेने जीएमसीएच सेक्टर-32 पहुंचा। मेडिकल स्टोर वालों ने बोला कि पेट दर्द की दवा लिखवा कर लाइए तभी दवा दे सकते हैं।
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सोनू कोरोना के डर से हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया और अपनी कार पर सवार होकर वापस घर के लिए निकला। जैसे ही वह सेक्टर 46/47 के स्माल चौक को पार करके सेक्टर 46 में दाखिल हुआ अचानक उसे उल्टी का मन हुआ। रात के करीब 10 बजे वह अपनी गाड़ी सेक्टर 46 की खोखा मार्केट के सामने खाली मैदान में खड़ी कर उल्टी करने लगा। इसी बीच उसने देखा कि एक बस वहां से बैक हो रही थी। सोनू को अचानक कुछ फटने की आवाज आई। उसने सोचा कि शायद टायर के नीचे कोई चीज आकर फट गई होगी। अगले दिन उसने देखा मैदान में काफी लोग जमा थे, वहां एक आदमी मृतक पड़ा था, जिसके ऊपर बस के टायर के निशान थे। सोनू ने कहा कि यदि बस चालक उसके सामने आ जाए तो वह उसे पहचान सकता है। सोनू की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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