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हेरोइन तस्करी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 14 हजार की रिश्वत मांगने के आरोपी बिचौलिए ने सीबीआई अदालत में दायर की जमानत याचिका

Fri, 24 Jul 2020 11:54 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2020 11:54 PM IST
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bail plea CBI court bicholea accused seeking bribe false case heroin smuggling
चंडीगढ़। हेरोइन तस्करी में फंसाने की धमकी देकर 14 हजार रुपये की रिश्वत मामले में आरोपी बिचौलिए रजत ने सीबीआई अदालत में जमानत याचिका दायर की है। इसके लिए अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
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एफआईआर के मुताबिक मामला 15 जून की शाम का है।
धनास के स्मॉल फ्लैट में रहने वाला दीपक साहनी शाम करीब 7 बजे अपने घर के पास दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इस दौरान दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे जिन्हें देखकर दीपक वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद आरोपी रजत ने दीपक के घर आकर बोला कि पुलिस उसे बुला रही है। दीपक के बीट बॉक्स पहुंचने पर कांस्टेबल नसीब खान और कृष्ण मलिक ने उसे गालियां दी। उसे हेरोइन बेचने का पर्चा दर्ज करने की धमकी भी दी। रजत ने छोड़ने के एवज में 20 हजार रुपये मांगे। इस दौरान पुलिस ने उसकी जेब से 4300 रुपये निकालकर उसे रात 10 बजे छोड़ दिया। पुलिस से छुड़वाने के एवज में रजत ने दीपक के साथ 14 हजार रुपये में समझौता किया। इसके बाद वह फोन करके पैसों के लिए दीपक को परेशान करने लगा। उसके बाद दीपक ने मामले की सूचना सीबीआई को दे दी। 19 जून को सीबीआई ने ट्रैप लगाकर आरोपी रजत को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सीबीआई ने मलोया थाने में तैनात तीन पुलिसकर्मियों और बिचौलिए रजत पर केस दर्ज किया था।
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