फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Bad News for House Tax Payers

हाउस टैक्स जमा नहीं कराया तो पढ़ें ये बुरी खबर

Thu, 17 Apr 2014 12:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 17 Apr 2014 12:33 PM IST
विज्ञापन
Bad News for House Tax Payers
सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को लेकर हुए भ्रम के कारण एक तरफ जहां शहर के 20 फीसदी लोग वर्ष 2013-14 के लिए हाउस टैक्स जमा नहीं कर पाए। वहीं 25 फीसदी लोगों को जुर्माने के साथ हाउस टैक्स जमा करना पड़ा।
विज्ञापन


प्रशासन द्वारा नगर निगम के फैसले को मंजूरी न दिए जाने के कारण कई लोगों को हाउस टैक्स जमा करने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है, नगर निगम अब उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।
विज्ञापन


नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद लोगों को एक माह का समय और देने का फैसला लिया था। लेकिन, नगर निगम के इस फैसले को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। इस वजह से अंतिम तिथि को लेकर भ्रम रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


लोग प्रशासन द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाने संबंधी अधिसूचना का इंतजार करते रहे और इसी इंतजार में वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन 31 मार्च निकल गया। इसी भ्रम में जिन लोगों ने 13 दिसंबर 13 के बाद हाउस टैक्स जमा कराया उनसे जुर्माने के तौर पर टैक्स की 25 फीसदी राशि और कुल राशि पर 12 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया गया।

13 दिसंबर थी अंतिम तिथि
सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर थी। इस दिन तक ई संपर्क केंद्रों पर इस स्कीम के तहत शहर के 12, 836 लोगों ने ही हाउस टैक्स जमा कराया था। इस दौरान नगर निगम की हाउस टैक्स कमेटी ने टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2014 तक करने की सिफारिश की थी।

लेकिन, नगर निगम सदन में जब 19 दिसंबर, 2013 को यह प्रस्ताव आया तो इसे 31 मार्च तक बढ़ाने की जगह एक माह बढ़ाने की मंजूरी दी गई। बैठक में यह तय हुआ कि इसे फैसले को मंजूरी के लिए प्रशासन के पास भेजा जाएगा और जिस दिन प्रशासन इस संबंध में अधिसूचना जारी करती है उस दिन से एक माह तक लोग बिना जुर्माने के हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। लेकिन, न तो प्रशासन ने मंजूरी दी और न ही अधिसूचना जारी हुई।

पहले ही कह दिया था टैक्स जमा कराने को
स्कीम के तहत शहर के लोगों को 14 अक्तूबर से 13 दिसंबर तक शहर के किसी भी ई-संपर्क सेंटरों पर हाउस टैक्स जमा करने को कहा गया था। नगर निगम ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर निर्धारित समय में हाउस टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उससे 25 फीसदी जुर्माना लिया जाएगा और 12 प्रतिशत सालाना के हिसाब से ब्याज भी लिया जाएगा।

कोट

प्रशासन ने नगर निगम के फैसले को मंजूरी नहीं दी। इस वजह से देरी से हाउस टैक्स जमा कराने वाले लोगों को 25 फीसदी जुर्माने के साथ हाउस टैक्स जमा कराना पड़ा। जिन लोगों ने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है उन्हें अब नोटिस भेजा जाएगा।

-राजीव गुप्ता, संयुक्त आयुक्त नगर निगम

वर्ष 2014-15 के लिए अभी हाउस टैक्स को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन, जो लोग 31 मई तक पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार हाउस टैक्स जमा करा देगा उसे 10 फीसदी छूट मिलेगी। अगर बाद में हाउस टैक्स बढ़ भी जाता है तब भी लोगों को 10 फीसदी की छूट मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed