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पुलिस के पास जा सकते हैं पूर्ण सिंह
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 24 Feb 2014 03:11 PM IST
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दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के मामले में हाइकोर्ट ने पूर्ण सिंह की दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया।
हाइकोर्ट ने याची पूर्ण सिंह को सुझाव दिया है कि वह इस मामले में अपनी शिकायत एसएसपी और एसएचओ से कर सकते हैं। हाइकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी और पुलिस नियमों के तहत ऐसा किया जा सकता है।
हाइकोर्ट ने पूर्ण सिंह को लीगल रेमेडी की छूट भी दी है। सनद रहे कि खुद को आशुतोष महाराज का कथित ड्राइवर बताने वाले पूर्ण सिंह ने हाइकोर्ट में अपील दाखिल कर उनके पोस्टमार्टम और संस्कार के निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
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हाइकोर्ट ने याची पूर्ण सिंह को सुझाव दिया है कि वह इस मामले में अपनी शिकायत एसएसपी और एसएचओ से कर सकते हैं। हाइकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी और पुलिस नियमों के तहत ऐसा किया जा सकता है।
हाइकोर्ट ने पूर्ण सिंह को लीगल रेमेडी की छूट भी दी है। सनद रहे कि खुद को आशुतोष महाराज का कथित ड्राइवर बताने वाले पूर्ण सिंह ने हाइकोर्ट में अपील दाखिल कर उनके पोस्टमार्टम और संस्कार के निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
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