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Hindi News ›   Chandigarh ›   Appointment of Chairman of Punjab Minority Commission challenged in High Court

Punjab News: पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों न लगा दें रोक?

Fri, 12 Jan 2024 10:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 12 Jan 2024 10:17 PM IST
सार

याची ने हाईकोर्ट को बताया कि चेयरमैन की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों न इस नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए? अब सरकार को तीन सप्ताह में अपना जवाब देना होगा।

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Appointment of Chairman of Punjab Minority Commission challenged in High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद पर बारी सलमानी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि क्यों न इस नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए?

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अमृतसर के जॉनसन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में दलील दी गई है कि इस पद पर नियुक्ति करते हुए नियमों को ताक पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना कैबिनेट की मंजूरी के बारी सलमानी को पंजाब स्टेट माइनॉरिटी कमिशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया।
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याची ने कहा कि इस प्रकार की गई नियुक्ति कानून के अनुरूप सही नहीं है और ऐसे में इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नए सिरे से नियमों के अनुसार तय प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।
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याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि याचिका लंबित रहते इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही तीन सप्ताह में यह बताने का आदेश दिया है कि इस नियुक्ति पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए?

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