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Highcourt: सार्वजनिक स्थान पर 10 स्वदेशी पौधे लगाने की शर्त पर धोखाधड़ी की आरोपी को अग्रिम जमानत

Sat, 28 Sep 2024 04:14 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 28 Sep 2024 04:14 PM IST
सार

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और घर में जबरन घुसने के आरोप एक वसीयत के इर्द-गिर्द केंद्रित विवाद से उत्पन्न हुए हैं। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता के भागने की संभावना नहीं हो सकती है।

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Anticipatory bail to accused of fraud on condition of planting 10 indigenous trees at public place
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी महिला की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर की है। उसे सार्वजनिक स्थान पर 10 स्वदेशी पौधे लगाने होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि शर्त का पालन नहीं किया गया तो जमानत आदेश वापस ले लिया जाएगा। 

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चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक स्थान पर पौधे लगाएगा और अगली सुनवाई की तिथि से पहले रजिस्ट्री के समक्ष फोटो के माध्यम से इस संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा। हाईकोर्ट में फरीदाबाद की एक महिला के खिलाफ तिगांव पुलिस स्थान में धोखाधड़ी के एक मामला दर्ज किया था। महिला ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी। 
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याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और घर में जबरन घुसने के आरोप एक वसीयत के इर्द-गिर्द केंद्रित विवाद से उत्पन्न हुए हैं। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता के भागने की संभावना नहीं हो सकती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम-अग्रिम जमानत याचिका को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया। 
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि जब भी उसे बुलाया जाए, वह जांच में शामिल हो। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए स्थगित करते हुए कहा कि यह जमानत आदेश सार्वजनिक स्थान पर 10 स्वदेशी पौधे लगाने की शर्त के अधीन है।

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