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धरना-प्रदर्शन की आशंका, पूरे शहर में दो महीने के लिए धारा 144 लागू

Tue, 20 Jul 2021 02:27 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 20 Jul 2021 02:27 AM IST
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Anticipation of picketing, Section 144 implemented in the entire city for two months
चंडीगढ़। शहर में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने केलिए डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने शहर में धारा-144 लागू कर धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके तहत शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संगठन या यूनियन अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगी। प्रदर्शन, रैली व धरने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-25 रैली ग्राउंड की जगह सुनिश्चित की है। यहां भी प्रदर्शन से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोग अगर शहर के सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था को भंग करते हैं, तो उन पर धारा-144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रशासन को ये सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ लोग शहर में धरने प्रदर्शन कर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके चलते ही धारा-144 लागू की गई है। ये आदेश पुलिस, पैरा मिलिटरी और सरकारी कर्मचारी पर कामकाज के दौरान लागू नहीं होंगे। ये आदेश 19 जुलाई से लागू हो जाएंगे और 16 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे।
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