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Chandigarh News: बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, अदालत ने छह आरोपियों को समन किया जारी
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मोहाली। मोहाली की एक अदालत ने 2017 में सेक्टर-71 स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पास एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में छह आरोपियों को समन जारी किया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरलीन कौर की अदालत ने विस्तृत आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता के प्रस्तुत साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता की मां सुरिंदर कौर की हत्या जानबूझकर की गई थी।
शिकायतकर्ता भारत भूषण ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 13 अगस्त 2017 की सुबह उनकी मां हमेशा की तरह राधा स्वामी सत्संग भवन जा रही थी। रास्ते में सिविल डिस्पेंसरी के पास एक टवेरा कार ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। शुरुआत में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में जांच से पता चला कि कार शिकायतकर्ता की पत्नी सुनीता का कैब ड्राइवर चला रहा था।
भारत भूषण ने खुद कई जगहों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की, जिससे साफ पता चला कि दुर्घटना से ठीक पहले वही कार उसी रास्ते पर उनकी मां का पीछा कर रही थी। फुटेज में यह भी दिखा कि बाद में कार की हेडलाइट्स तोड़ दी गईं। शिकायत में उसकी पत्नी के परिवार के सदस्यों सहित कुल छह लोगों को साजिश में शामिल बताया गया है। इस मामले में गवाही, एफआईआर की एक कॉपी, सीसीटीवी फुटेज, वाहन की मरम्मत की तस्वीरें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबूत के तौर पर पेश की गई हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत ने तरनजीत सिंह उर्फ लाडी, सुनीता (शिकायतकर्ता की पत्नी), लक्ष्मी, अनिल (हरभजन दास का पुत्र), रिम्पी (अनिल की पत्नी) और हरभजन दास को समन जारी किया। सभी आरोपियों को 24 नवंबर 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
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शिकायतकर्ता भारत भूषण ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 13 अगस्त 2017 की सुबह उनकी मां हमेशा की तरह राधा स्वामी सत्संग भवन जा रही थी। रास्ते में सिविल डिस्पेंसरी के पास एक टवेरा कार ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। शुरुआत में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में जांच से पता चला कि कार शिकायतकर्ता की पत्नी सुनीता का कैब ड्राइवर चला रहा था।
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भारत भूषण ने खुद कई जगहों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की, जिससे साफ पता चला कि दुर्घटना से ठीक पहले वही कार उसी रास्ते पर उनकी मां का पीछा कर रही थी। फुटेज में यह भी दिखा कि बाद में कार की हेडलाइट्स तोड़ दी गईं। शिकायत में उसकी पत्नी के परिवार के सदस्यों सहित कुल छह लोगों को साजिश में शामिल बताया गया है। इस मामले में गवाही, एफआईआर की एक कॉपी, सीसीटीवी फुटेज, वाहन की मरम्मत की तस्वीरें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबूत के तौर पर पेश की गई हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत ने तरनजीत सिंह उर्फ लाडी, सुनीता (शिकायतकर्ता की पत्नी), लक्ष्मी, अनिल (हरभजन दास का पुत्र), रिम्पी (अनिल की पत्नी) और हरभजन दास को समन जारी किया। सभी आरोपियों को 24 नवंबर 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
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