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Chandigarh News: सड़क हादसे में घायल को एक लाख मुआवजा देने पर हुई सहमति, मामला निपटा

Mon, 15 Dec 2025 02:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 15 Dec 2025 02:13 AM IST
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An agreement was reached to pay one lakh rupees in compensation to the person injured in the road accident, and the case was settled
मोहाली। मोटर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवजा दिलाने से संबंधित एक दावा याचिका का निपटारा नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर कर दिया गया। यह दावा याचिका अमरजीत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर की गई थी। याचिका में 2 अक्तूबर 2023 को हुए सड़क हादसे में घायल होने के आधार पर मुआवजे की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में की गई थी।
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इससे पूर्व 17 नवंबर 2025 को प्री-लोक अदालत के दौरान ही याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर-2 बीमा कंपनी के बीच समझौता हो गया था। इस संबंध में दोनों पक्षों के बयान अलग-अलग दर्ज किए गए थे। समझौते के तहत बीमा कंपनी ने घायल अमरजीत को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये देने पर सहमति जताई थी, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि मुआवजे की राशि याचिकाकर्ता अमरजीत के नाम से चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दी जाएगी। समझौते के आधार पर याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले में किसी प्रकार के खर्च का आदेश नहीं दिया।
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