पंजाब में ढाबा संचालकों और कर्मचारियों को दिसंबर तक करवाना होगा पंजीकरण, जानें वजह
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पंजाब के लोगों को मानक, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ मुहैया करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने गुरुवार को सभी ढाबों और वहां खाना पकाने और परोसने वाले कर्मचारियों को दिसंबर माह तक फूड सेफ्टी विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में खाद्य सुरक्षा विभाग की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी ढाबा संचालकों व फूड हैंडलरों के लिए पंजीकरण और मेडिकल प्रैक्टिशनरों से हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट लेना भी आवश्यक किया गया है।
उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर औचक चेकिंग करने और जिला टीमों के काम की निगरानी के लिए स्टेट टास्क फोर्स की टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने सहायक फूड कमिश्नरों और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निरीक्षण और नमूने लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए ताकि मिठाइयों, बेकरी और खाने पीने की वस्तुओं में सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाला तेल, दूध, पनीर और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जांच में घटिया दर्जे के घोषित नमूनों के लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव कुमार राहुल ने बताया कि पंजाब में खाद्य पदार्थों की मिलावट खोरी के विरुद्ध मुहिम जारी है और दीवाली के बाद भी छापा मारी जारी रहेगी।