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चंडीगढ़: निजी दफ्तरों में बुलाने होंगे 50 फीसदी कर्मचारी, कंटेनमेंट जोन बनाने से पहले करनी होगी सार्वजनिक घोषणा
Sat, 01 May 2021 02:15 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 01 May 2021 02:15 PM IST
सार
प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों के साथ निजी दफ्तरों में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
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चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक लेते प्रशासक वीपी सिंह बदनौर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चंडीगढ़ यूटी प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने आदेश जारी कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों को चंडीगढ़ में लागू कर दिया है। प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों के साथ निजी दफ्तरों में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में लंबे लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। हालांकि, रात्रि कर्फ्यू का जिक्र है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रखने के आदेश दिए गए हैं।
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आदेश में कहा गया है कि अब कंटेनमेंट जोन घोषित करने से पहले प्रशासन को सार्वजनिक घोषणा करनी होगी और बताना होगा कि इन इलाकों में कौन-कौन सी सख्तियां लागू होंगी। कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट देनी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि उन क्षेत्रों की पहचान करें, जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर 10 फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है।
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गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य ढांचे संबंधी आंकलन करने को भी कहा है ताकि वर्तमान एवं आने वाले समय में (अगले एक महीने में) संक्रमण के मामलों का प्रबंधन किया जा सके और मरीजों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में बिस्तर, ऑक्सीजन, आईसीयू बिस्तर, एंबुलेंस और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। ये सभी दिशा-निर्देश शहर में 31 मई तक प्रभावी रहेंगे।