{"_id":"5a4db2054f1c1b346f8b4dac","slug":"ajit-balaji-joshi-dc-chandigarh-orders-for-security-on-26-january","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़वासियों! 26 जनवरी को करे इस फरमान पर अमल, फायदे में रहेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़वासियों! 26 जनवरी को करे इस फरमान पर अमल, फायदे में रहेंगे
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 04 Jan 2018 10:18 AM IST
विज्ञापन
डीसी अजीत बालाजी जोशी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
26 जनवरी को चंडीगढ़ में होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए डीसी जोशी ने एक फरमान जारी किया है, जिस पर अमल करना जरूरी है। डीसी अजित बालाजी जोशी ने बुधवार को शहर की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त करने के आर्डर जारी किए।
डीसी के आर्डर के मुताबिक अगर कोई भी अवैध हथियारों के साथ पकड़ा जाता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध हथियार, लाठी, चाकू, तलवार, रॉड आदि के साथ पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हथियारों का गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल न हो सके इस दिशा में डीसी अजित बालाजी जोशी ने अगले 60 दिनों के लिए यह आर्डर जारी किए हैं। यह 3 जनवरी से 3 मार्च तक लागू होंगे।
हालांकि यह आदेश पुलिस, सेना और अर्ध सैनिक बलों पर ड्यूटी के समय लागू नहीं होंगे। पुलिस, सेना व अर्ध सैनिक ड्यूटी के दौरान और यूनिफार्म में ही अपना सर्विस रिवाल्वर आदि रख सकते हैं। आफ ड्यूटी अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी किसी भी प्रकार के हथियार के साथ पाया जाता है, उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
ड्यूटी के दौरान जो भी सरकारी मुलाजिम अपना सर्विस रिवाल्वर या किसी भी प्रकार सरकार द्वारा मुहैया कराए गए हथियार को अपने साथ रखता है तो उसे सरकारी अनुमति दिखानी होगी। केवल वे लोग ही अपने साथ सर्विस रिवाल्वर या अन्य हथियार अगले 60 दिन तक साथ रख सकते है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से अनुमति दी गई होगी।
विज्ञापन
डीसी के आर्डर के मुताबिक अगर कोई भी अवैध हथियारों के साथ पकड़ा जाता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध हथियार, लाठी, चाकू, तलवार, रॉड आदि के साथ पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हथियारों का गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल न हो सके इस दिशा में डीसी अजित बालाजी जोशी ने अगले 60 दिनों के लिए यह आर्डर जारी किए हैं। यह 3 जनवरी से 3 मार्च तक लागू होंगे।
विज्ञापन
हालांकि यह आदेश पुलिस, सेना और अर्ध सैनिक बलों पर ड्यूटी के समय लागू नहीं होंगे। पुलिस, सेना व अर्ध सैनिक ड्यूटी के दौरान और यूनिफार्म में ही अपना सर्विस रिवाल्वर आदि रख सकते हैं। आफ ड्यूटी अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी किसी भी प्रकार के हथियार के साथ पाया जाता है, उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
ड्यूटी के दौरान जो भी सरकारी मुलाजिम अपना सर्विस रिवाल्वर या किसी भी प्रकार सरकार द्वारा मुहैया कराए गए हथियार को अपने साथ रखता है तो उसे सरकारी अनुमति दिखानी होगी। केवल वे लोग ही अपने साथ सर्विस रिवाल्वर या अन्य हथियार अगले 60 दिन तक साथ रख सकते है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से अनुमति दी गई होगी।