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Punjab News: थाने में महिला से मारपीट के आरोपी एआईजी आशीष कपूर को हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत
Fri, 20 Oct 2023 11:32 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 20 Oct 2023 11:32 PM IST
सार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आशीष कपूर को नियमित जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में आशीष कपूर के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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एआईजी आशीष कपूर।
- फोटो : फाइल
विस्तार
भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के साथ थाने में मारपीट के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एआईजी आशीष कपूर को नियमित जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता का आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों से मिल कर यह प्रयास किया गया है कि याची के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो।
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पीड़ित महिला ने आशीष कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करवाते हुए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार के मामले में जब आशीष कपूर ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी तब मार्च में महिला ने हाईकोर्ट में एक वीडियो दिखाया था जो पांच साल पुराना था। इस वीडियो में आशीष कपूर महिला को थाने में पीटते दिखाई दिए थे। इसके आधार पर आशीष कपूर के खिलाफ 17 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी।
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इसी मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर आशीष कपूर ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आशीष कपूर को नियमित जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में आशीष कपूर के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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