फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   AIG Ashish Kapoor gets bail from High Court

Punjab News: थाने में महिला से मारपीट के आरोपी एआईजी आशीष कपूर को हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत

Fri, 20 Oct 2023 11:32 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 20 Oct 2023 11:32 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आशीष कपूर को नियमित जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में आशीष कपूर के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

विज्ञापन
AIG Ashish Kapoor gets bail from High Court
एआईजी आशीष कपूर। - फोटो : फाइल

विस्तार

भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के साथ थाने में मारपीट के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एआईजी आशीष कपूर को नियमित जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता का आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों से मिल कर यह प्रयास किया गया है कि याची के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो।

विज्ञापन


पीड़ित महिला ने आशीष कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करवाते हुए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार के मामले में जब आशीष कपूर ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी तब मार्च में महिला ने हाईकोर्ट में एक वीडियो दिखाया था जो पांच साल पुराना था। इस वीडियो में आशीष कपूर महिला को थाने में पीटते दिखाई दिए थे। इसके आधार पर आशीष कपूर के खिलाफ 17 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। 
विज्ञापन


इसी मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर आशीष कपूर ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आशीष कपूर को नियमित जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में आशीष कपूर के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed