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Chandigarh News: 48 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद दूसरे को बेच दिया प्लॉट, अब लौटानी होगी रकम
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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने 48 लाख रुपये एडवांस के रूप में लेने के बावजूद किसी अन्य व्यक्ति को जमीन बेचने के मामले पर सुनवाई करते हुए बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड को सेवा में कोताही बरतने का आरोपी करार दिया है। इसके साथ बाजवा डेवलपर्स को शिकायतकर्ता को हर्जाना के रूप में 48 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
सेक्टर- 35 निवासी इंदरबीर सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि साल 2019 में बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड से सेक्टर-124 के सनी एन्क्लेव में एक आवासीय विला देखा, जिसकी कीमत करीब 56 लाख रुपये थी। शिकायतकर्ता ने 48 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर विला का समझौता किया गया। बाकी की आठ लाख की राशि का भुगतान दोनों पक्षों की सहमति के पंजीकृत विक्रय पत्र देने के समय के लिए किया गया था। शिकायतकर्ता तय समय में पैसों को भुगतान नहीं कर सका, जिसके चलते बाजवा डेवलपर्स ने यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को दे दी। इसके साथ शिकायतकर्ता को ग्लोबल सिटी में स्थित दो प्लॉट देने की बात कहीं। दोनों प्लॉट की कीमत 19.46 लाख रुपये थी। बाकी की शेष राशि 28 लाख रुपये लौटाने की बात कहीं। मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 48 लाख रुपये लौटने के आदेश दिए।
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सेक्टर- 35 निवासी इंदरबीर सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि साल 2019 में बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड से सेक्टर-124 के सनी एन्क्लेव में एक आवासीय विला देखा, जिसकी कीमत करीब 56 लाख रुपये थी। शिकायतकर्ता ने 48 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर विला का समझौता किया गया। बाकी की आठ लाख की राशि का भुगतान दोनों पक्षों की सहमति के पंजीकृत विक्रय पत्र देने के समय के लिए किया गया था। शिकायतकर्ता तय समय में पैसों को भुगतान नहीं कर सका, जिसके चलते बाजवा डेवलपर्स ने यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को दे दी। इसके साथ शिकायतकर्ता को ग्लोबल सिटी में स्थित दो प्लॉट देने की बात कहीं। दोनों प्लॉट की कीमत 19.46 लाख रुपये थी। बाकी की शेष राशि 28 लाख रुपये लौटाने की बात कहीं। मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 48 लाख रुपये लौटने के आदेश दिए।
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