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सरकारी नौकरी चाहिए तो अब ज्वाइनिंग से पहले देना होगा ये शपथ पत्र
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 22 Jan 2018 12:40 AM IST
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हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं को दहेज का मोह छोड़ना होगा। अगर दहेज लिया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। मनोहर लाल सरकार ने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जब भी कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आएगा तो उसे लिखित में शपथ-पत्र देना होगा कि वह जब कभी भी वैवाहिक गठबंधन में बंधेगा तो वह दहेज नहीं लेगा।
साथ ही दहेज न लेने के कानून का सख्ती से पालन करेगा। मुख्य डीएस ढेसी ने निर्णय को सख्ती से लागू कराने के निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सभी जिला उपायुक्तों को जारी कर दिए हैं। हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी कंडक्ट) नियम, 2016 के नियम 18(2) के तहत मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को इन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।
पत्र के अनुसार वैवाहिक गठबंधन के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से प्राप्त किसी भी प्रकार की संपति या धनराशि इत्यादि के बारे में भी जानकारी देनी होगी। हर सरकारी कर्मचारी को अपने विवाह के बाद विभागाध्यक्ष को शपथ-पत्र देना होगा कि उसने विवाह के दौरान किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शपथ पत्र पर सरकारी कर्मी की पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं।
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साथ ही दहेज न लेने के कानून का सख्ती से पालन करेगा। मुख्य डीएस ढेसी ने निर्णय को सख्ती से लागू कराने के निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सभी जिला उपायुक्तों को जारी कर दिए हैं। हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी कंडक्ट) नियम, 2016 के नियम 18(2) के तहत मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को इन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।
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पत्र के अनुसार वैवाहिक गठबंधन के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से प्राप्त किसी भी प्रकार की संपति या धनराशि इत्यादि के बारे में भी जानकारी देनी होगी। हर सरकारी कर्मचारी को अपने विवाह के बाद विभागाध्यक्ष को शपथ-पत्र देना होगा कि उसने विवाह के दौरान किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शपथ पत्र पर सरकारी कर्मी की पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं।
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